UP Election News: चुनावों को लोकतंत्र का त्यौहार कहा जाता है. वहीं आने वाले कुछ दिनों में देश के पांच राज्यों में चुनावों की तारीख का एलान कर दिया गया है. यह पांच राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर हैं. वहीं इन चुनावों में सक्रिय भागीदारी के लिए जरूरी है कि भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission of India) के जरिये जारी किया गया पहचान पत्र या वोटर आईडी (Voter ID) हो. आपको इन चुनाव में अपने पसंदीदा प्रत्याशी को चुनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल के अलावा वोटिंग की सभी शर्तें पूरी करते हों. 


चुनाव आयोग ने नागरिकों को वोट देने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से, वोटर्स को कई सहूलियत देता है. जिसके तहत अगर आपके पास के वोटर आईडी कार्ड ना हो तो चुनाव आयोग के जरिये निर्धारित कुछ नियमों का पालन करके आप चुनावों में वोट कर सकते हैं. अगले चुनावों में अगर आपके पास भी किसी कारणवश वोटर आईडी कार्ड नहीं बन पाता या खो जाता है, तो आप इन तरीकों से कर सकते हैं वोट.


वोटर आईडी (Voter ID) ना होने पर ऐसे करें वोट


चुनावों में भाग लेने के लिए, आपका नाम वोटर लिस्ट (Voter List) में होना जरूरी है. वोटर लिस्ट में आपका नाम है और आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो चुनाव आयोग ने 11 प्रकार के अन्य डॉक्युमेंट्स को पहचान पत्र के तौर पर मान्यता दी है, जिन्हें दिखाकर आप अपना वोट डाल सकते हैं. 


अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और वह वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड या अन्य कोई आईडी दिखाता है तो उसे वोट डालने नहीं दिया जाएगा. वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने के बाद ही मतदान करने का अधिकार होगा.


वोटर आईडी कार्ड खोने, चोरी होने या कट-फट गया है या फिर आपने आवेदन देने के बाद भी वोटर आईडी कार्ड न मिला हो, तब आप इन 11 दस्तावेजों को वोटिंग केंद्र पर दिखाकर वोट कर सकते. 



  1. पासपोर्ट 

  2. ड्राइविंग लाइसेंस 

  3. पैन कार्ड

  4. आधार कार्ड

  5. केंद्र या राज्य सरकार की किसी नौकरी का सर्विस आइडेंटिटी कार्ड 

  6. बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक 

  7. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) के तहत रेसिस्टेंस जीन आइडेंटिफायर का जारी किया हुआ स्मार्टकार्ड

  8. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का कार्ड 

  9. फोटोग्राफ लगा हुआ पेंशन डॉक्यूमेंट 

  10. श्रम मंत्रालय का जारी किया हुआ हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड 

  11. चुनाव आयोग की जारी की हुई फोटो वोटर स्लिप      


इसके अलावा विधायक और सांसद के जरिये जारी किए गए आधिकारिक आइडेंटिटी कार्ड का भी इस्तेमाल आईडी कार्ड के तौर पर कर सकते हैं. आपके बिजली का बिल, राशन कार्ड, किराए की पर्ची या घर के कागजात, गाड़ी के कागजों का प्रयोग आईडी कार्ड के तौर पर मान्य नहीं होता.


एसएमएस से चेक करें वोटर लिस्ट में नाम
मोबाइल मैसेज में एपिक लिखकर स्पेस दें. और फिर अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर टाइप करें. इस एसएमएस को 9211728082 या 1950 पर भेज दें. जवाबी एसएमएस में भाग संख्या, मतदान केंद्र की संख्या और नाम आ जाएगा. मतदाता सूची में आपका नाम नहीं होने पर नो रिकॉर्ड फाउंड बताएगा.


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