नई दिल्ली: हाथरस मामले पर हिंसा भड़काने की साज़िश रचने के आरोप में गिरफ्तार सिद्दीक कप्पन को 5 दिन की अंतरिम जमानत मिल गई है. मां के मौत के कगार पर होने के दावे पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल जाने की अनुमति दी है. 5 अक्टूबर को मथुरा में गिरफ्तार हुए सिद्दीक की जमानत का यूपी सरकार ने विरोध किया. लेकिन कोर्ट ने कहा कि मां की मृत्यु को लेकर कोई झूठ नहीं बोलता. आरोपी 5 वें दिन लौट आएगा. वहां पुलिस की निगरानी में सिर्फ अपने घर पर रहेगा. मीडिया से कोई बात नहीं करेगा.

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कोर्ट ने कहा कि आरोपी सोशल मीडिया पर भी इंटरव्यू नहीं देगा. रिश्तेदारों और डॉक्टरों के अलावा किसी से नहीं मिलेगा. यूपी पुलिस के अधिकारी ले जाएंगे और वापस भी लाएंगे. केरल पुलिस इसमें सहयोग करेगी.

बता दें कि हाथरस में बहुचर्चित रेप कांड के बाद काफी काफी बवाल और अफरा-तफरी मची थी. इसी अफरा-तफरी के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने मथुरा से पीएफआई और उसके सहयोगी संगठन सीएफआई के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया था. जिनमें एक पत्रकार सिद्दीक कप्पन भी शामिल था. इन लोगों पर आरोप लगाया गया था कि यह लोग पीएफआई के आलाकमान के इशारे पर हाथरस में दंगा फैलाने की नीयत से जा रहे थे.

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