Asaduddin Owaisi News: एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को श्रीराम जन्म भूमि विवाद मामले में टिप्पणी करने के मामले में बड़ी राहत मिल गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में अंतरिम राहत दे दी है.
बुधवार को जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ओवैसी को अंतरिम राहत दे दी है. इसके साथ ही अगली सुनवाई तक किसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है.
जानें- क्या है मामलाअसदुद्दीन ओवैसी ने श्रीराम जन्म भूमि विवाद मामले में सिद्धार्थनगर में एक टीवी इंटरव्यू में अपने विचार व्यक्त किए थे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असंतुष्टि जताई थी. उन्होंने अपने बयान में कहा था कि मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड की तरह वो कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है.
एआईएमआईएम नेता के इस इंटरव्यू पर शोहरतगढ़ डिग्री कॉलेज सिद्धार्थनगर के पूर्व प्राचार्य ने आपत्ति जताते हुए सीजेएम की कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था. कोर्ट के आदेश पर उनके खिलाफ शोहरतगढ़ थाने में आईपीसी की धारा 153-ए, 295-ए और 298 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी.
ओवैसी को हाईकोर्ट से राहतहाई कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए असदुद्दीन ओवैसी को समन जारी कर पेश होने का आदेश पारित किया था. ओवैसी ने इस आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी.
याची की ओर से कहा गया कि सीजेएम ने बिना किसी बयान के यह समन जारी किया है. वह दूसरे प्रदेश का निवासी है और उनके खिलाफ परिवाद शुरू किए जाने से पूर्व आवश्यक मंजूरी नहीं ली गई. सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि अभियोजन की ओर से कोई मंजूरी नहीं है.
यह निजी प्रतिवादी की ओर से की गई शिकायत का मामला है. इस पर कोर्ट ने शिकायतकर्ता/प्रतिवादी को जवाब दाखिल करने का मौका दिया है. इस मामले पर अब अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी.
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