प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना अधिकार एनसीईआरटी की पुस्तक छापने के चर्चित मामले में आरोपी मेरठ के संजीव कुमार गुप्ता की सशर्त अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है और राज्य सरकार ने अर्जी पर जवाब मांगा है. अर्जी की अगली सुनवाई अगले साल 11 जनवरी को होगी. यह आदेश जस्टिस एसडी सिंह ने दिया है.

वकील ने कहा बिना सबूत के फंसाया जा रहा है

याची अधिवक्ता हरिश्चन्द्र मिश्र का कहना है कि याची मुख्य आरोपी सचिन गुप्ता का चाचा है. प्रतापपुर थाने मे प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. याची का पुस्तक के प्रकाशन व मुद्रण से उसका कोई सरोकार नहीं है, उसे बिना सबूत के फंसाया जा रहा है.

सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि आरोप गंभीर हैं. कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन व धोखाधड़ी के गंभीर आरोप हैं. सह अभियुक्त सचिन गुप्ता को राहत नही मिली है. इसलिए अर्जी खारिज की जाय. कोर्ट ने याची की अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है और 5 लाख के व्यक्तिगत मुचलके व दो बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया है.

कोर्ट की शर्तें

कोर्ट ने याची से कहा है कि वह विवेचना में सहयोग करेगा. साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा. धमकी या प्रलोभन नहीं देगा, बिना कोर्ट की अनुमति देश नहीं छोडेगा. यदि शर्तों का उल्लंघन किया तो जमानत निरस्त की जा सकती है.