Zafar Ali News: संभल शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली को बड़ा झटका लगा है, जिला अदालत ने आज गुरुवार (27 मार्च) को  अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. जबकि उनकी नियमित जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 2 अप्रैल को तय की गई है. संभल के चंदौसी स्थित जिला न्यायालय में इस मामले की सुनवाई हुई. बहस के बाद अग्रिम जमानत पत्र को न्यायालय द्वारा खारिज किया गया और नियमित जमानत पत्र पर अगली सुनवाई की तारीख 2 अप्रैल तय की गई है.

संभल में 24 नवंबर को  शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसके चलते चार लोगों की मौत हुई थी. इस मामले में शाही मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, फिर उन्हें गिरफ्तारी कर लिया था. शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली को संभल हिंसा मामले में रविवार (23 मार्च) को गिरफ्तार किया गया था.

सदर जफर अली की गिरफ्तारी को लेकर उनके बड़े भाई ताहिर अली ने आरोप लगाया था कि उनके छोटे भाई को संभल हिंसा मामले की जांच के लिए गठित आयोग के समक्ष पेश होना था, इसीलिए उन्हें जानबूझकर गिरफ्तार करके जेल भेजने की साजिश को अंजाम दिया है.

वहीं संभल से सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने जफर अली की गिरफ्तारी पर कहा था कि पुलिस प्रशासन के अधिकारी आपसी भाईचारे को बिगाड़ रहे हैं. संभल जामा मस्जिद के सदर की गिरफ्तारी गलत है, उनके बयान को नहीं सुना गया. इन चीजों से लोग दबेंगे नहीं, न्यायालय हमें इंसाफ देगा. जितना यह जुल्म करेंगे हम उतने ही मजबूत होंगे. 

पुलिस के नोटिस पर क्या बोले सपा सांसद

संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को भी पुलिस ने नोटिस दिया है. पुलिस द्वारा मिले नोटिस पर सपा सांसद ने कहा था कि जो नोटिस दिया गया है उसे मैंने रिसीव किया है. मैं इस देश का नागरिक और सांसद हूं, इसलिए न्यायलय के लिए जो भी सहयोग होगा मेरा मैं उसे पूरा करूँगा. 8 अप्रैल को मुझे बुलाया गया है, मुझ पर सारे आरोप निराधार है, अगर मैं 24 तारीख को संभल में होता तो वहां ऐसी घटना न घटती. मैं दोनों तरफ से बात सुन के बीच  की कड़ी को बना के रखता.

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