Sambhal Today News: उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क के दीपा सराय स्थित मकान के अवैध निर्माण मामले में उन पर एसडीएम ने 500 रुपये का जुर्माना लगाया है. इस मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी. अगली सुनवाई के दौरान निर्माण को लेकर साक्ष्य दिए जाने हैं. उसके आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी.

इस मामले में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ तीन बार नोटिस जारी हो चुका है. अधिवक्ता के आग्रह पर चार बार समय भी बढ़ा दिया गया है. अब 17 फरवरी को अंतिम सुनवाई होनी है. नियत प्राधिकारी या उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र संभल की ओर से सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बिना अनुमति निर्माण करने पर नोटिस जारी किया गया था.

क्या है पूरा मामला?

नोटिस में कहा गया था कि दीपा सराय में जिस मकान का निर्माण कार्य चल रहा है, उसका नक्शा पास नहीं कराया गया है. यह उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है. इसी मामले में की सुनवाई सोमवार को हुई.

एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि सपा सांसद के अधिवक्ता ने समय दिए जाने का आग्रह दिया था. इसी क्रम में 17 फरवरी का समय सुनवाई के लिए दिया है. इस तिथि में नवनिर्माण से संबंधित साक्ष्य दिए जाने हैं.

एसडीएम वंदना मिश्रा ने आगे बताया कि इसके आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा. अभी तक की सुनवाई के दौरान साक्ष्य नहीं दिए गए, इसलिए 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. अब अवैध निर्माण मामले में सुनवाई 17 फरवरी को होनी है.

22 फरवरी को होगी अंतिम सुनवाई

बिजली चोरी के मामले में लगे जुर्माने पर सुनवाई 22 फरवरी को होगी. सांसद के मकान में बिजली चोरी का मामला भी पकड़ा गया था. इसमें बिजली विभाग की तरफ से 1.91 करोड़ रुपये के जुर्माना लगाया है. सांसद को अपना पक्ष रखने के लिए अवसर दिया गया है. तीन बार सुनवाई की जा चुकी है. अब अंतिम सुनवाई 22 फरवरी को की जाएगी.

इस वजह से भेजे गए हैं कई बार नोटिस

इसके बाद जुर्माने की अंतिम रिपोर्ट तैयार होगी. उसके आधार पर जुर्माना वसूला जाएगा. संभल में सांसद जियाउर्रहमान बर्क की तरफ से बिना नक्शा पास कराए मकान का निर्माण करने को लेकर संभल विनिमय क्षेत्र कार्यालय की तरफ से कई बार नोटिस भेजे जा चुके हैं. कई बार तारीख पड़ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी सांसद बर्क की तरफ से जवाब दाखिल नहीं किया जा रहा है.

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