यूपी के संभल में विवादित मस्जिद और दरगाह को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है. इस मामले को लेकर तहसीलदार कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान तहसीलदार कोर्ट ने संभल में मस्जिद और दरगाह को अवैध घोषित कर दिया है. यह मस्जिद और दरगाह ग्राम समाज की जमीन पर बनी थी.

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वहीं तहसीलदार कोर्ट ने मस्जिद और दरगाह शहर इमाम आफताब हुसैन वारसी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है. कोर्ट ने शहर इमाम आफताब वारसी पर 7 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट के मुताबिक संख्या 452 की 0.1340 हेक्टेयर तकरीबन 2 बीघा ग्राम समाज की भूमि पर निर्माण किया गया था।

कब्जा मुक्त कराएगा प्रशासन

यह अवैध मस्जिद और दरगाह चंदौसी रोड पर बनी है. ग्राम समाज की जमीन पर बनी दरगाह और मस्जिद को प्रशासन कब्जा मुक्त कराएगा। पूरा मामला संभल के पावस ब्लॉक के सैफ खां सराय के गांव का है। अब इन सभी कब्जाधारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है. 

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प्रशासन ने किया ये दावा

प्रशासन ने दावा किया है कि सैफ खां सराय में जो जमीन है वह ग्राम समाज की है. रिकॉर्ड में इस जमीन को पेड़ लगाने के लिए रिजर्व बताया है. वहीं चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि इस जमीन पर दरगाह व मस्जिद के साथ शहर इमाम आफताब और उनके भाई का घर भी बना हुआ है. दोनों ने ही पूरी जमीन को कई सालों से कब्जा कर रखा है. 

अवैध निर्माण पर एक्शन के आदेश 

कोर्ट द्वारा कब्जा की हुई जमीन को कब्जा मुक्त कराने के आदेश दे दिए गए हैं. साथ ही इमाम को यह जमीन खाली करने के लिए समय दिया गया है. साथ ही कोर्ट ने जमीन खाली न करने पर आगे की कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट की तरफ से इमाम पर लगाए गए जुर्माने और खाली करने के आदेश के बाद हड़कंप मच गया है.  

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