संभल जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई याचिका पर हाईकोर्ट में आज की सुनवाई पूरी, कोर्ट ने दी नई तारीख
UP News: संभल की विवादित शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हुई. अदालत ने 12 मार्च को सुनवाई की नई तारीख दी है.

Sambhal Jama Masjid Case: संभल की विवादित शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हुई. हाईकोर्ट ने एएसआई को आपत्ति दाखिल करने के लिए मोहलत दी. इस मामले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया को तीसरा सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल करना होगा. एएसआई को यह बताना है कि बाहरी परिसर में पुताई की जरूरत है या नहीं. इस मामले में बुधवार 12 मार्च को सुबह 10:00 बजे से सुनवाई होगी.
गौरतलब है कि जामा मस्जिद कमेटी ने पिछली सुनवाई पर एएसआई की रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल की थी. एएसआई रिपोर्ट के आधार पर ही हाईकोर्ट ने रंगाई पुताई की इजाजत नहीं दी थी. एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया था कि अभी रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है. हाईकोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर सिर्फ जामा मस्जिद की साफ सफाई का आदेश दिया था. इस मामले की सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई.
मस्जिद में रंगाई-पुताई की मांगी गई थी इजाजत
संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई, मरम्मत और लाइटिंग के काम की इजाजत दिए जाने की मांग को लेकर मस्जिद कमेटी ने याचिका दाखिल की थी. हिंदू पक्ष की तरफ से भी यह कहा गया है कि मरम्मत और पुताई होने से ढांचे को नुकसान हो सकता है. 2 मार्च से रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है. हालांकि मस्जिद कमेटी ने रमजान शुरू होने से पहले रंगाई पुताई की इजाजत मांगी थी.
कोर्ट ने रमजान के महीने में रोजेदारों कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए साफ सफाई की मांग को मंजूर किया था. मस्जिद कमेटी ने इससे पहले संभल के डीएम को लेटर देकर ASI से रंगाई पुताई की इजाजत दिए जाने की मांग की थी. ASI ने इस मामले में मस्जिद कमेटी को इजाजत नहीं दी थी. इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रंगाई पुताई की इजाजत मांगी गई है.
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