संभल के CJM विभांशु सुधीर का तबादला, अनुज चौधरी पर दिया था FIR का आदेश
Sambhal CJM Transfer: संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर को ट्रांसफर करके सिविल डिवीजन जज के पद पर सुल्तानपुर भेजा गया.

संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विमांशु सुधीर (CJM Vibhanshu Sudheer) का तबादला हो गया है. इन्होंने संभल के सीओ रहे अनुज चौधरी (Anuj Chaudhary) सहित 20 पुलिस कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे. चंदौसी कोर्ट के सीनियर डिवीजन सिविल जज आदित्य सिंह को संभल का नया CJM नियुक्त किया गया. विभांशु सुधीर को सीनियर सिविल डिवीजन जज के पद पर सुल्तानपुर भेजा गया. संभल हिंसा से जुड़े मामले में सीजेएम ने ये एफआईआर का फैसला दिया था.
नवंबर 2024 में हुई थी संभल हिंसा
संभल जिले में नवंबर 2024 में हिंसा हुई थी. इसी से जुड़े मामले में कोर्ट ने संज्ञान लिया था. सीजेएम विभांशु सुधीर की अदालत ने तत्कालीन सीओ संभल अनुज चौधरी समेत पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे. यह आदेश यामीन नामक व्यक्ति की याचिका पर पारित किया गया था, जिसके बेटे आलम को पुलिस फायरिंग में गोली लगने का आरोप है.
फरवरी 2025 में कोर्ट में दायर हुई थी याचिका
याचिकाकर्ता यामीन ने 6 फरवरी 2025 को सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में बताया गया कि उनका 24 साल का बेटा आलम 24 नवंबर 2024 को घर से रस्क (टोस्ट) बेचने निकला था. शाही जामा मस्जिद क्षेत्र में पहुंचने पर पुलिस ने कथित तौर पर उस पर गोली चलाई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. यामीन ने आरोप लगाया कि यह फायरिंग बिना उकसावे के की गई और पुलिस ने हिंसा को दबाने के नाम पर निर्दोष युवक को निशाना बनाया.
याचिका में तत्कालीन सीओ संभल अनुज चौधरी और संभल कोतवाली के इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित कुल 12 पुलिसकर्मियों को नामजद आरोपी बनाया गया था. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि पुलिस ने घटना के बाद कोई उचित जांच नहीं की और घायल युवक को अस्पताल पहुंचाने में भी लापरवाही बरती गई.
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