UP News: समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सपा विधायक अभय सिंह को जानलेवा हमले के मामले में बरी कर दिया है. जस्टिस राजन राय की सिंगल बेंच ने आज शुक्रवार (21 मार्च) को इस मामले में फैसला सुनाया है.
हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस राजन राय की बेंच ने यह फैसला सुनाया है. दिसंबर 2024 में हाई कोर्ट की डबल बेंच में जस्टिस AR Masoodi ने अभय सिंह समेत पांच आरोपियों को 3 साल की सजा सुनाई थी. वही बेंच के दूसरे जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव ने अभय सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी किया था. हाईकोर्ट के डबल बेंच के इस अजीबोगरीब फैसले पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने राजन राय की बेंच को केस ट्रांसफर किया था.
बीते फरवरी में जस्टिस राजन राय ने इस केस पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित किया था. आज जस्टिस राजन रॉय ने फैसला सुना दिया है. 15 मई 2010 को अयोध्या के रहने वाले विकास सिंह ने जानलेवा हमले का केस दर्ज कराया था.
साल 2010 में अयोध्या के महाराजगंज थाने में सपा विधायक अभय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, विकास सिंह ने आरोप लगाया था कि अभय सिंह और उसके साथियों ने उनके उपर जानलेवा हमला किया था. इस मामले को अम्बेडकर नगर कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था, हालांकि 10 मई 2023 को अम्बेडकर नगर कोर्ट ने अभय सिंह समेत अन्य आरोपियों को इस मामले में बरी कर दिया था. हालांकि विकास ने इस मामले में फिर हाईकोर्ट में अपील की थी.
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