UP News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) की लखनऊ (Lucknow) पीठ ने समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के प्रवक्ता आईपी सिंह (IP Singh) को शुक्रवार को जमानत दे दी. बलरामपुर (Balrampur) की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने अदालत में हाजिर नहीं होने के कारण उनके खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया था. जिसके बाद 15 सितंबर को सिंह को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था.
न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह की पीठ ने आईपी सिंह की ओर से दाखिल याचिका को मंजूर करते हुए उन्हें जमानत दे दी.सपा प्रवक्ता पर 2000 में जिला पंचायत के चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप हैं. उस समय जिला पंचायत चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर कब्जा करने और बवाल के मामले में बलरामपुर देहात थाना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था. अब यह मुकदमा बलरामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है.
क्यों हुए थे गिरफ्तारइस मामले की सपा प्रवक्ता के हाजिर नहीं होने पर अदालत ने कई बार उन्हें समन भेजा था. लेकिन वह हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. तब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था और कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. करीब 22 साल पुराना ये मामला जिला पंचायत चुनाव के दौरान का है.
बीते दिनों एक पोस्टर को लेकर भी सपा नेता काफी चर्चा में रहे थे. तब सपा दफ्तर के बाहर लगे एक पोस्टर से ये चर्चा शुरू हुई थी. लखनऊ स्थित दफ्तर में एक पोस्टर लगा हुआ था. जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही थी. उस पोस्ट के नीचे लिखा हुआ था, "यूपी + बिहार = गयी मोदी सरकार" इस पोस्टर के नीचे सपा नेता आईपी सिंह का नाम लिखा हुआ था. पोस्टर की तस्वीर सपा नेता ने अपने ट्विटर से शेयर की थी.
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