आजम खान और अब्दुल्लाह आजम जेल में ही रहेंगे, कोर्ट से बड़ा झटका, याचिका खारिज, नहीं रद्द होगी सजा
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम को अदालत से बड़ा झटका लगा है. दो पैन कार्ड मामले में अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी है.

- रामपुर कोर्ट ने आजम खान, बेटे की सजा बरकरार रखी.
- दो पैन कार्ड मामले में याचिकाएं खारिज कर दीं.
- पिता-पुत्र को लंबे समय तक जेल में रहना होगा.
- 2019 में भाजपा नेता ने दर्ज कराई थी FIR.
समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में हुई सजा के खिलाफ दोनो की याचिकाएं खारिज करते हुए दोनो की सजा को बरकरार रखा है. ऐसे में पिता-पुत्र दोनों को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है.
अब्दुल्लाह आजम के दो पैन कार्ड मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम की सजा के खिलाफ दायर अपील पर आज रामपुर की सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. दालत ने इस मामले में दोनो की याचिका को निरस्त कराते हुए सजा को बरकरार रखा.
यह मामला वर्ष 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे से जुड़ा है. आरोप है कि अब्दुल्लाह आजम ने अलग-अलग जन्मतिथियों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए थे. इस प्रकरण में आजम खान की भूमिका भी जांच के दायरे में आई थी.
इससे पहले, एमपी-एमएलए कोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को इस मामले में फैसला सुनाते हुए आजम खान और अब्दुल्लाह आजम को दोषी ठहराया था. अदालत ने दोनों को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई थी, साथ ही 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया था.
नवंबर 2025 जेल में बंद हैं आजम और अब्दुल्लाह
एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले के बाद, 25 नवंबर 2025 को दोनों की ओर से सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी. फिलहाल आजम खान और अब्दुल्लाह आजम दोनो ही रामपुर की जिला जेल में निरुद्ध है.
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बता दें आजम खान नवंबर 2025 से जेल में बंद हैं. उन्हें पैन कार्ड मामले में ही अदालत ने सात वर्ष की सजा सुनाई थी. आजम खान सितंबर 2025 में ही जेल से रिहा हुए थे हालांकि 55 दिन बाद 18 नवंबर 2025 को अदालत के फैसले के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा.

























