UP News: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के दिग्गज नेता और रामपुर (Rampur) से विधायक आजम खान (Azam Khan) के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में गुरुवार को फैसला आएगा. रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) में आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में सुनवाई पूरी हो गई है. इसको लेकर पिछली तारीख पर ही को दोनों ही पक्षों के ओर से सुनवाई पूरी हो गई थी. जिसके बाद कोर्ट ने 27 अक्टूबर को अगली तारीख तय की थी. 


दरअसल, रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण के मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है. ये मामले 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है. तब कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलकर विधानसभा में एक चुनावी भाषण दिया था. उनपर आरोप है कि इस दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी. जिसपर रामपुर के मिलक थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी.


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क्या बोले आजम खान के अधिवक्ता?
इस एफआईआर दर्ज होने के बाद इस केस की सुनवाई रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है. जिसको लेकर अब 27 अक्टूबर को फैसला आएगा. इस मामले में आजम खान के ओर से अधिवक्ता विनोद शर्मा ने अपना पक्ष रखा है. उन्होंने बताया कि शुक्रवार को हमने पूरी बहस कर ली थी कि जितने भी भाषण हैं, यह हमारे भाषण नहीं है.


आजम खान के अधिवक्ता ने बताया कि यह सब फर्जी तरीके से बनाए गए हैं और यह भाषण साबित भी नहीं है. अदालत में विपक्ष अपना केस अदालत में साबित नहीं कर पाया है. उनके जवाब में भी हमने जो पॉइंट उठाए थे. वह उसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए जिसके वजह से कहीं से कुछ साबित नहीं कर पाया है. उन्होंने हेट स्पीच के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह पूरा सपा विधायक के खिलाफ राजनीति के कारण फर्जी मुकदमा तैयार किया गया है.