Prayagraj Latest News: प्रयागराज के अटाला हिंसा (Atala Violence) मामले में मुख्य अभियुक्तों में शामिल पार्षद फजल खान (Fazal Khan) को हाई कोर्ट (Highcourt) से बड़ी राहत मिल गई है. अदालत ने दो मामलों में फजल खान की अग्रिम जमानत को मंजूर कर लिया है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा है. जस्टिस कृष्ण पहल की सिंगल बेंच ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी अग्रिम जमानत की मंजूर कर ली. इससे पहले एक मामले में जस्टिस जस्टिस राजवीर सिंह ने अग्रिम जमानत मंजूर की थी. तीन मामलों में अग्रिम जमानत मंजूर होने से पुलिस अब फजल खान को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी. 


अटाला हिंसा में पार्षद फजल खान को राहत


दरअसल प्रयागराज में 10 जून को अटाला में हुई हिंसा के बाद खुल्दाबाद थाने में एक और करेली थाने में दो मुकदमे दर्ज हुए थे. इन तीनों मुकदमों में समाजवादी पार्टी के पार्षद फजल खान को अभियुक्त बनाया गया था. फजल खान पर हिंसा भड़काने, आगजनी और पथराव का आरोप था. इसके साथ ही फजल खान को पुलिस कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में भी आरोपित किया गया था. जिसके बाद पुलिस ने पार्षद फजल खान के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से वारंट जारी करा लिया था और उसके खिलाफ 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था.


पार्षद फजल खान के खिलाफ करेली थाने में दर्ज दो मामलों में 16 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी. अदालत में आज जफर अब्बास ने हाई कोर्ट में फजल खान का पक्ष रखा. 


आपको बता दें कि प्रयागराज के अटाला में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद भीड़ उग्र हो गई थी, जिसके बाद काफी बवाल देखने को मिला थी. उग्र भीड़ ने आसपास की कई दुकानों में तोड़फोड़ कर दी थी. जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों से मिली जानकारी के आधार पर 80 से ज्यादा नामजद और 5000 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद पथराव, तोड़फोड़ और लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में करेलाबाग के पार्षद फजल खान पर भी केस दर्ज किया था.


ये भी पढ़ें- Watch: पीएम मोदी ने शेयर किया केदारनाथ और बदरीनाथ का ये खास वीडियो, बोले- 'जीवन धन्य हो गया'