प्रयागराज की अदालत ने माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को बड़ा झटका दिया है. झांसी जेल में बंद अली अहमद की जमानत याचिका को सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है. अली अहमद पर बिल्डर से करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगने और जमीन अपने नाम कराने के लिए दबाव बनाने के गंभीर आरोप हैं.

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यह मामला 26 अप्रैल 2023 का है, जब चकिया के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद मुस्लिम ने प्रयागराज के खुल्दाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. एफआईआर में अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद, छोटे बेटे अली अहमद समेत छह लोगों को नामजद किया गया था. आरोप था कि इन लोगों ने बिल्डर से पांच करोड़ रुपये की मांग की और जमीन अपने नाम पर कराने के लिए दबाव डाला. 

जमीन बैनामा का दबाव बनाने का आरोप

एफआईआर के मुताबिक, खुल्दाबाद थाना क्षेत्र के चकिया चौराहे पर अतीक के बेटे उमर, अली, असद कालिया, ऐहतेशाम और करीम समेत कई लोगों ने बिल्डर मुस्लिम को गाड़ी में जबरन बैठाकर अतीक अहमद के चकिया स्थित दफ्तर ले गए थे. वहां उसे कमरे में बंद कर मारपीट की गई और धूमनगंज स्थित देवघाट की जमीन उमर और अली के नाम बैनामा करने का दबाव बनाया गया. किसी तरह वह मौके से भागकर अपनी जान बचा सका.

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बताया गया कि कुछ दिन बाद बिल्डर ने डर के कारण अतीक के गुर्गे असद कालिया को एक करोड़ बीस लाख रुपये दिए थे. यही नहीं, बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने आरोप लगाया था कि जमीन न देने पर उसकी पिटाई की गई थी. हालांकि, जानकारी के अनुसार मोहम्मद मुस्लिम खुद भी खुल्दाबाद थाने का हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ करीब 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं. 

बता दें कि अतीक अहमद का बेटा अली अहमद इन दिनों यूपी की झांसी जेल में बंद हैं. कुछ समय पहले ही उसे प्रयागराज की नैनी जेल से इस जेल में शिफ्ट किया गया है. झांसी जेल में शिफ्ट करते वक्त अली अहमद ने सीएम योगी से और परेशान नहीं करने की अपील की थी. 

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