Prayagraj News: समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता और शामली जिले की कैराना सीट से विधायक नाहिद हसन (Nahid Hasan) को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में नाहिद हसन की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. अदालत ने नाहिद हसन की कैंसर बीमारी की गंभीरता को देखते हुए उन्हें जमानत पर जेल से रिहा किए जाने का आदेश दिया है. नाहिद के खिलाफ अगर कोई और मामला पेंडिंग नहीं हुआ तो वह 3 से 4 दिनों में जेल से रिहा हो जाएंगे.
गैंगस्टर मामले में जनवरी में गए थे जेलसपा विधायक नाहिद हसन को यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जनवरी महीने में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. उनके खिलाफ कैराना थाने में ही पिछले साल गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था. कई दूसरे मामलों में उन्हें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से पहले ही राहत मिल चुकी है, लेकिन गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज होने की वजह से वह जनवरी महीने से जेल में ही थे.
नाहिद हसन की जमानत अर्जी पर आज जस्टिस कृष्ण पहल की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई. नाहिद की तरफ से उनके वकीलों ने कोर्ट को बताया कि वह कैंसर की बीमारी से गंभीर रूप से पीड़ित हैं. उनकी बीमारी थर्ड स्टेज पर है और उन्हें तुरंत बेहतर इलाज की सख्त जरूरत है. नाहिद की तरफ से कोर्ट में यह भी दलील दी गई कि इस केस से जुड़े हुए दूसरे आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है.
जमानत अर्जी मंजूर की गईअदालत ने नाहिद हसन के वकीलों की दलील को मंजूर करते हुए उनकी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली. हाईकोर्ट ने नाहिद हसन को जमानत पर जेल से रिहा किए जाने का आदेश दिया है. अगर नाहिद के खिलाफ कोई और मुकदमा पेंडिंग नहीं हुआ तो वह अगले 3 से 4 दिनों के अंदर जेल से रिहा हो जाएंगे. नाहिद हसन इन दिनों यूपी की चित्रकूट जेल में बंद है. नाहिद के वकील प्रशांत व्यास का कहना है कि उनकी जानकारी में विधायक के खिलाफ कोई और मामला नहीं बचा है. उनके खिलाफ कुल 13 मुकदमे दर्ज हुए थे.
इनमें से कुछ मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है या फिर निचली अदालतों से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. जमानत मिलने से सपा विधायक नाहिद हसन को बड़ी राहत मिली है. उनके जेल से बाहर आने का रास्ता लगभग साफ हो गया है. नाहिद की जमानत अर्जी की पैरवी करने के लिए उनके परिवार के कुछ सदस्य भी हाईकोर्ट आए थे.
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