Pilibhit News: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत (Pilibhit) में कुत्ते (Dog) को बेरहमी से पीट-पीटकर मार डालने और उसे नाले में फेंकने के आरोप में 22 वर्षीय एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. घटना पूरनपुर के साहुकारा इलाके की है. बताया जा रहा है कि कुत्ता खाने की तलाश में आरोपी विशाल कुमार के घर में घुस गया था. स्थानीय निवासियों के अनुसार, डॉगी ने एक महीने पहले पांच पिल्लों को जन्म दिया था, जिसे आरोपी के परिवार ने गोद ले लिया था. उन्होंने कड़ाके की सर्दियों के दौरान कुत्तों को आश्रय और भोजन दिया.

सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप वर्मा ने अपनी शिकायत में कहा है कि आरोपी ने कुत्ते को पीटने के बाद उसे करीब 200 मीटर तक घसीटा और रेलवे स्टेशन के पास नाले में फेंक दिया. वर्मा अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे और कुत्ते को पशु चिकित्सालय ले गए लेकिन पशु चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया. ऑटोप्सी रिपोर्ट में रक्तस्राव और फैक्चर दिखाई दिए हैं.

आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गयापूरनपुर कोतवाली थाने के एसएचओ अशोक पाल ने कहा कि आरोपी पर आईपीसी की धारा 428 (किसी जानवर को मारने, जहर देने या अपंग बनाने) के तहत मामला दर्ज किया गया है. एसएचओ ने कहा कि उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है.

Ramcharitmanas Row: भूपेंद्र चौधरी के एक बयान से संघमित्रा मौर्य ने बदला फैसला, पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादों से किया किनारा

कुत्ते के भी हैं अधिकार?बता दें कि पशु क्रूरता निरोधक अधिनियम 1960 में 2002 में किए गए संशोधन के अनुसार, आवारा कुत्तों को देश का मूल निवासी माना गया है. वह जहां भी चाहें वहां रह सकते हैं, किसी को भी उन्हें भगाने या हटाने का हक नहीं है. अगर आवारा कुत्ते के साथ क्रूरता की जाती है तो ऐसा करने वाले को पांच साल तक की सजा हो सकती है. अगर कुत्ता खतरनाक है तो भी उसे मारा नहीं जा सकता है.