सिराथू विधायक पल्लवी पटेल के खिलाफ FIR, जानें किसने दर्ज कराया मुकदमा?
Pallavi Patel News: विधायक पल्लवी पटेल के खिलाफ रेलवे पुलिस फोर्स (आरपीएफ) ने केस दर्ज किया है. आरपीएफ चारबाग ने उनके खिलाफ यह मुकदमा दर्ज कराया है.

सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल के खिलाफ लखनऊ के चारबाग में एफआईआर दर्ज की गई है. यह एफआईआर रेलवे पुलिस फोर्स (RPF) ने दर्ज कराई है. पल्लवी पटेल ने शनिवार (9 मई) की सुबह प्रदर्शन किया था. उनके खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 147,145,156 में केस दर्ज किया गया है.
पल्लवी पटेल को ट्रेन पर चढ़कर नारेबाजी करना भारी पड़ गया है. उनके साथ अज्ञात 350 समर्थकों पर भी FIR की गई है. विधायक और उनके समर्थकों पर ट्रेन के इंजन पर चढ़ने और रेलवे एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगा है. पल्लवी पटेल ने केंद्र सरकार की शिक्षा नीतियों के खिलाफ इंजन पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया था.
पीलीभीत में पुलिस की कार्रवाई का विरोध, महिलाओं ने SP ऑफिस को घेरा, 15 लोगों पर FIR
पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ किया था प्रदर्शन
यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 लागू करने की मांग को लेकर सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने शनिवार को चारबाग रेलवे स्टेशन पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार प्रदर्शन किया था. पल्लवी पटेल के इस विरोध प्रदर्शन को लेकर आरपीएफ ने मुकदमा दर्ज कराया है.
उन पर आरोप है कि अपना दल (कमेरावादी) के लगभग 350-400 कार्यकर्ता कथित तौर पर प्लेटफॉर्म 1 पर घुस आए, उन्होंने रेल परिचालन में बाधा डाली, और एक रेलवे निरीक्षण वाहन पर चढ़ गए. आरपीएफ ने उन्हें वहां से हटाया और व्यवस्था बहाल की.
UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लागू करने की मांग
आरपीएफ के अनुसार, पल्लवी पटेल के नेतृत्व में अपना दल कमेरावादी के लगभग 350-400 पुरुष एवं महिला कार्यकर्ताओं ने हाथ में अपना दल के झंडे, बैनर व पोस्टर लेकर रेलवे स्टेशन चारबाग लखनऊ के सरकुलेटिंग एरिया में यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को तत्काल लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन एवं नारेबाजी की.
दोपहर करीब 13.16 बजे विधायक पल्लवी पटेल ने समर्थकों और कार्यकताओं के साथ दौड़कर एक्सलेटर के पास वाले रास्ते से रेलवे स्टेशन चारबाग के प्लेटफार्म संख्या 1 पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश किया.उन्होंने प्लेटफार्म नंबर-1 की रेलवे लाइन पर उतरकर रेल रोकी और कार्यकर्ताओं के साथ नारेबाजी की.
पुलिस बल ने स्टेशन से निकाला बाहर
सिविल पुलिस बल के जवानों ने जैसे-तैसे पल्लवी पटेल एवं कार्यकर्ताओं को रेलवे स्टेशन से बाहर निकाला. कानून व्यवस्था बनाए रखने के क्रम में मौके पर गिरफ्तारी संभव नहीं हो पाई. आरपीएफ ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि सिराथू की विधायक पल्लवी पटेल के नेतृत्व में उनके कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया यह कृत्य पूर्ण रूप से असंवैधानिक एवं रेलवे एक्ट की धारा 147, 145, 156 रेलवे एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है.
रेलवे एक्ट के तहत पल्लवी पटेल व अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया. मुकदमे की अग्रिम जांच उप निरीक्षक लक्ष्मी सिंह द्वारा की जाएगी.बता दें कि यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है.
'मेरी पत्नी पर गंदी नजर रखता था इसलिए की हत्या', मुजफ्फरनगर में भाई ने भाई को उतारा मौत के घाट
























