कोरोना महामारी के बाद अब हालात सामान्य हो रहे हैं. लोगों के साथ-साथ सरकारी काम भी पटरी पर लौट रहा है. एक लंबे वक्त से यूपी के कैदी अपने परिजनों से नहीं मिल पा रहे थे. मगर अब उत्तर प्रदेश की जेलों में अब एक बार फिर कैदियों से उनके परिजन मुलाकात कर सकेंगे. प्रदेश में निरुद्ध बंदियों की उनके परिजनों से मुलाकात पर लगाई गई रोक को खत्म कर दिया गया है. दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 1 जनवरी 2022 से जेलों में कैदियों के परिजनों से उनकी मुलाकात पर रोक लगा दी गई थी. जिसे अब शासन ने खत्म कर दिया है, लेकिन मुलाकात के लिए अब भी कुछ शर्ते लागू हैं.
मिलने के लिए क्या होंगी शर्ते
कोरोना के मामले कम होने के बाद फिलहाल मुलाकात की संख्या और मुलाकात करने वाले व्यक्तियों की संख्या को तय किया गया है, जिसके मुताबिक एक बंदी एक हफ्ते पर अपने किसी एक परिजन से ही मुलाकात कर सकता है.
हालांकि कोरोना के मामले कम हो गए है. लेकिन अभी भी जेलों में मिलने के कोरोना के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, जैसे सामाजिक दूरी बनाए रखना, मिलने वाले लोगों का थर्मल स्कैनिंग होगा, सेनेटाइजेशन और फेस मास्क का इस्तेमाल भी अनिवार्य होगा.
जेल में बंदियों से मिलने आने वाले व्यक्ति डबल डोज वैक्सीनेटेड हों या उनके पास मुलाकाल से 72 घण्टे पहले का आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट हो. इतना ही नहीं जो कैदी अपने परिजन से मुलाकात करेगा उसको बैरक में भेजने से पहले सैनीटाइज किया जाएगा.
यह भी पढ़ें:
योगी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, एंबुलेंस के मूवमेंट पर भी बड़ा फैसला