उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी अयोध्या की पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बड़ा ने निर्णय लिया है, अब अयोध्या में नॉनवेज की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. बताते चलें कि यह प्रतिबंध केवल होटल, ढाबे और दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऑनलाइन खाना डिलीवरी करने वाली कंपनियों पर भी लागू होगा. 8 जनवरी से प्रतिबंध लागू हो गया है. अब ऑनलाइन नॉनवेज बेचने पर भी प्रतिबंध रहेगा. परिक्रमा मार्ग में भी नॉनवेज खाना नहीं मिलेगा. होटल, ढाबा और होम-स्टे पर भी ये नियम लागू होगा. सहायक खाद्य आयुक्त की तरफ से सभी प्रतिष्ठानों को आदेश जारी किया गया. उल्लंघन करने पर लाइसेंस निरस्त होने की चेतावनी दी गई है. इसकी नियमित मॉनिटरिंग होगी और शिकायतों पर तुरंत एक्शन होगा.

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बार-बार मिल रही थीं शिकायतें

पंच कोसी परिक्रमा के अंतर्गत चिह्नित क्षेत्र में ऑनलाइन खाद्य सेवाओं द्वारा मांसाहारी भोजन की आपूर्ति के संबंध में बार-बार शिकायतें मिलने के बाद अयोध्या प्रशासन ने राम मंदिर के 15 किलोमीटर के दायरे में मांसाहारी भोजन की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया. अयोध्या के कुछ होटल और होमस्टे द्वारा मेहमानों को मांसाहारी भोजन और मादक पेय परोसने की शिकायत सामने आने के बाद अधिकारियों ने ऐसे प्रतिष्ठानों को ऐसी गतिविधियों से बचने के लिए सख्त चेतावनी जारी की है.

राम पथ पर शराब और मांस की बिक्री पहले से बैन

यह कदम अयोध्या नगर निगम द्वारा पिछले साल मई में अयोध्या और फैजाबाद को जोड़ने वाले 14 किलोमीटर लंबे राम पथ पर शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय के बाद उठाया गया है. नौ महीने बीत जाने के बाद भी, शराब की बिक्री पर प्रतिबंध का व्यापक असर देखने को नहीं मिला.

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नगर निगम अधिकारी ने क्या कहा?

स्थानीय लोगों के अनुसार, राम पथ पर अब भी दो दर्जन से अधिक दुकानें खुलेआम शराब बेच रही हैं. इस देरी पर प्रतिक्रिया देते हुए, एक नगर निगम अधिकारी ने कहा कि निगम ने फैजाबाद एवं राम पथ पर स्थित मांस की दुकानों को हटा दिया था, लेकिन शराब की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन से अनुमति आवश्यक है.

सहायक खाद्य आयुक्त माणिक चंद्र सिंह ने बताया कि शिकायतें मिली थीं कि पहले प्रतिबंध के बावजूद पर्यटकों को ऑनलाइन ऑर्डर के माध्यम से मांसाहारी भोजन परोसा जा रहा था.  उन्होंने कहा, “शिकायतों के बाद, ऑनलाइन मांसाहारी भोजन आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. सभी होटलों, दुकानदारों और डिलीवरी कंपनियों को सूचित कर दिया गया है और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी की जाएगी.