Nithari Case Noida: मनिंदर सिंह पंढेर कल (17 अक्टूबर) को जेल से रिहा हो सकता है. उधर, हाईकोर्ट से आज आए फैसले को सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी. मनिंदर सिंह पंढेर को अब किसी मामले में भी सजा नहीं बची है. पंढेर कल तक जेल से रिहा हो सकता है. पंढेर के खिलाफ निठारी कांड में कुल 6 मामले थे तीन मामलों में वह सीबीआई की ट्रायल कोर्ट से बरी हो चुका है.


एक मामले में हाईकोर्ट ने पहले ही बरी कर दिया था. बाकी बचे दो मामलों में फांसी की सजा हाईकोर्ट ने आज रद्द की है. वहीं सीबीआई कोली और पंढेर पर आज आए फैसले से नाखुश है. सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है. 


सीबीआई ने बताया हैरान करने वाला फैसला


सीबीआई के वकील संजय कुमार यादव ने कहा है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम ने इन्हीं सबूतों के आधार पर कोली को मिली फांसी की सजा पर मुहर लगाई है. ऐसे में हाईकोर्ट का फैसला हैरान करने वाला है. जजमेंट का अध्ययन करने के बाद सीबीआई की लीगल विंग को इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की सिफारिश की जाएगी. 


मोनिंदर सिंह पंढेर की वकील ने क्या कहा?


निठारी कांड के दोषी मोनिंदर सिंह पंढेर की वकील मनीषा भंडारी ने कहा, "इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मनिंदर सिंह पंढेर को उसके खिलाफ दो अपीलों में बरी कर दिया है. उसके खिलाफ कुल 6 मामले थे. कोली को उसके खिलाफ सभी अपीलों में बरी कर दिया गया है."  


2006 में मिले थे मानव कंकाल


बहुचर्चित निठारी मामला साल 2005 और 2006 के बीच घटित हुआ था और तब सुर्खियों में आया जब दिसंबर, 2006 में नोएडा के निठारी में एक मकान के पास नाले में मानव कंकाल पाए गए थे. मोनिंदर पंढेर उस मकान का मालिक था और कोली उसका नौकर था. 


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