UP News: बांदा (Banda) जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पूर्व विधायक की पत्नी आफसा अंसारी (Afsa Ansari) के द्वारा भूमि पर कब्जा करने के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनावई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मुख्तार अंसारी की पत्नी को इलाहाबाद हाइकोर्ट (Allahabad High Court) जाने को कहा है. 


मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. दरअसल, ये पूरा मामला 31 जनवरी 2022 को मऊ के दक्षिणी टोला थाने में दर्ज किया गया था. इस मामले में आफसा अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने खिलाफ दर्ज एफआइआर को रद्द करने की मांग की थी. उनके खिलाफ इस मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.


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हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत
लेकिन हाई कोर्ट से आफसा अंसारी को राहत नहीं मिली थी. जिसके बाद मुख्तार की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी. वहीं इससे पहले मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की भी पुलिस तलाशी कर रही है. ये मामला विधानसभा चुनाव के दौरान में अधिकारियों का हिसाब-किताब करने के ऐलान से जुड़ा है. 


उनकी तलाशी कर रही लखनऊ कमिश्नरेट की पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी की है. विधायक अब्बास की तलाश कर रही पुलिस ने लखनऊ, वाराणसी, गाजीपुर और मऊ के कई ठीकनों पर छापेमारी की थी. हालांकि, अब्बास पुलिस के हाथ अभी तक नहीं लगे हैं. अब्बास वर्तमान में पिता मुख्तार अंसारी की मऊ सदर सीट से विधायक बने हैं. इसके अलावा गलत तरीके से डबल बैरल गन का लाइसेंस दिल्ली के पते पर ट्रांसफर कराने और उस लाइसेंस पर कई और असलहे खरीदने का आरोप है.


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