उत्तर प्रदेश स्थित मैनपुरी से सांसद और समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव के खिलाफ विवादित बयान देकर फंसे मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ राजधानी लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई है. अब इस एफआईआर के जवाब में मौलाना ने कहा कि शिकायत उनके खिलाफ भी होनी चाहिए जो मुझे फोन पर धमकियां दे रहे हैं. मौलाना ने कहा कि वह पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज कराएंगे.

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सपा सांसद डिंपल यादव के खिलाफ अपनी अपमानजनक टिप्पणी पर, एआईआईए अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि इकरा हसन के कान और नाक ढके हुए हैं. दूसरी तरफ, डिंपल यादव हैं. सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव इस तस्वीर को लेने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे? मैं पुलिस के पास भी जाऊंगा और उन फोन नंबरों को सौंपूंगा जिनसे मुझे धमकियां मिली हैं. मैं अखिलेश और डिंपल यादव के खिलाफ मामला दर्ज करूंगा क्योंकि यह उनके कार्यकर्ता हैं जो धमकियां भेज रहे हैं.

मौलाना साजिद रशीदी की अभद्र टिप्पणी पर डिंपल यादव ने तोड़ी चुप्पी, कहा- FIR दर्ज हो गई है, अब...

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इन धाराओं में मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ मामला दर्ज

मौलाना ने कहा कि अगर मैंने एक मुस्लिम महिला के खिलाफ बोला होता तो यह खबर नहीं होती. ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने एक हिंदू महिला के खिलाफ बोला. अगर अखिलेश और डिंपल यादव माफी मांगते हैं तो मैं माफी मांगूंगा. मस्जिद कोई संसद नहीं है. एक अभिनेत्री जो फिल्मों में अर्धनग्न होकर काम करती है, वह पूरी तरह से ढकी हुई संसद में आती है. फिर, क्या एक मस्जिद की गरिमा बनाए रखी जानी चाहिए?'

बता दें मौलवी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 79 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से बोले गए शब्द, इशारे या कृत्य), धारा 196 (धर्म, जाति आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) और धारा 197 (राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोप, दावे) सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.इसके अलावा ऑनलाइन मंचों पर सामग्री के प्रसार करने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों को भी शामिल किया गया है.