Moradabad News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में डीआईजी रेंज मुनिराज के आदेश के बाद भी थाना मझोला के प्रभारी निरीक्षक रामप्रसाद शर्मा ने बलात्कार पीड़िता का मुकदमा दर्ज नहीं किया. इस मामले में डीआईजी रेंज ने इंस्पेक्टर मझोला रामप्रसाद शर्मा को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं.

दरअसल, मझोला क्षेत्र थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने डीआईजी रेंज शिकायत की थी कि भगतपुर निवासी ओमकार ने शादी का झांसा देकर बलात्कार किया, इसके बाद उसने शादी करने से इनकार कर दिया. डीआईजी मुनिराज जी के आदेश के बावजूद मझोला थाने में दुष्कर्म पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज नहीं किया गया.

पीड़िता अपने मां-बाप के साथ डीआईजी से मिली और उसने कार्रवाई की दोबारा मांग की. डीआईजी ने इस मामले में एसपी यातायात सुभाष चंद्र गंगवार से जांच कराई. जांच रिपोर्ट में पीड़िता के आरोप सही पाए जाने पर मझोला थाना प्रभारी आरपी शर्मा को निलंबित कर दिया. उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं.

कोल्ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर किया रेपपीड़िता के मुताबिक ओमकार सेल्स टैक्स विभाग में क्लर्क है, इसी साल जनवरी माह में रिश्ता तय होने के बाद होटल में तिलक और गोदभराई की रस्म हुई थी. शादी की तारीख नजदीक आने पर ओमकार के पिता ने दहेज में 30 लाख रुपये की मांग शुरू कर दी. पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ओमकार ने नया मुरादाबाद में अपना मकान बनाया है. इसी मकान को दिखाने बहाने आरोपी ने उसे बुला लिया और नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर दुष्कर्म किया. नौ मई को शादी होनी थी लेकिन आरोपी युवक ने शादी से इन्कार कर दिया.

पीड़िता ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की. इसके बाद पीड़िता अपने मां-बाप के साथ डीआईजी मुनिराज जी से मिलकर प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन थाने में कार्रवाई के बावजूद समझौते का प्रयास किया गया. दोनों पक्षों में समझौता न होने पर पीड़िता ने फिर से डीआईजी से शिकायत की. इसके बाद आदेश हुआ लेकिन कार्रवाई इस बार भी नहीं की गई.

टीआई निलंबित, विभागीय जांच के दिए आदेशडीआईजी ने इस मामले में एसपी यातायात सुभाष चंद्र गंगवार से जांच कराई. जांच में पीड़िता के आरोप सही पाए गए है. डीआईजी मुनिराज जी ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर आरपी शर्मा को निलंबित करने के साथ ही विभागीय जांच के आदेश दिए हैं. उनके बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने पर भी रोक लगाई गई है.

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