उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 'यूट्यूबर' (YouTuber) ने पुलिस वालों को फंसाने और उनसे धन उगाही के लिए अपने ही अपहरण की खौफनाक और झूठी साजिश रच डाली. लेकिन पुलिस की मुस्तैदी और सर्विलांस टीम की जांच के आगे उसकी यह मनगढ़ंत कहानी टिक नहीं पाई और अपहरणकर्ता खुद ही सलाखों के पीछे पहुंच गई.

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क्या है पूरी साजिश?

पुलिस के मुताबिक, खुद को पत्रकार बताने वाली यूट्यूबर सरिता सिंह मिर्जापुर पुलिस से इस बात को लेकर नाराज थी कि हाल ही में पुलिस ने उसके कुछ करीबियों को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिसकर्मियों से बदला लेने और उनसे मोटी रकम वसूलने (Extortion) के इरादे से उसने यह पूरी साजिश रची.

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इस ड्रामे को असली रूप देने के लिए सरिता ने अपने परिवार के 6 सदस्यों को भी इसमें शामिल किया. योजना के तहत उसने खुद को बंधवा के एक खेत में फिंकवा दिया और अपने ही ऊपर मिट्टी का तेल डलवा लिया, ताकि ऐसा लगे कि अपहरणकर्ताओं ने उसे जान से मारने की कोशिश की है.

एसपी के निर्देश पर खुली पोल

एक महिला पत्रकार के अपहरण की खबर फैलते ही पूरे जिले में सनसनी मच गई. मिर्जापुर की पुलिस अधीक्षक (SP) अपर्णा रजत कौशिक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल टीमों का गठन किया. एसपी (ऑपरेशन) और क्षेत्राधिकारी (CO) चुनार के नेतृत्व में पुलिस ने भौतिक साक्ष्यों, इलेक्ट्रॉनिक और सर्विलांस डाटा की गहराई से जांच की, तो अपहरण की इस पूरी झूठी कहानी का पर्दाफाश हो गया.

6 आरोपी गिरफ्तार, कपड़े बरामद

अदलहाट थाना पुलिस ने इस साजिश में शामिल मास्टरमाइंड सरिता सिंह सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं:

सरिता सिंह पटेल (मुख्य आरोपी)

  • अमरदीप
  • विजय कुमार सिंह
  • सुभाष
  • अंकिता
  • सुनीता (पत्नी संदीप, निवासी खमवां जमूती, थाना चुनार)

पूछताछ के बाद सह-आरोपी अमरदीप की निशानदेही पर पुलिस ने वह साड़ी भी बरामद कर ली है, जिसे पहनकर सरिता पटेल ने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की थी.

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

अदलहाट पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 140(3), 109(1), 127, 309, 3(5), 61(2), 351(3), 308(6), 212 और 224 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है.

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