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'जैसे राम मंदिर बना है वैसे ही बाबा विश्वनाथ...', ज्ञानवापी मामले पर बोले मंत्री संजय कुमार निषाद

एबीपी स्टेट डेस्क   |  22 Nov 2024 05:05 PM (IST)

UP News: वाराणसी के काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई. हिंदू पक्ष ने वजूखाने को खोलकर ASI सर्वे की मांग की. सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद पक्ष को नोटिस जारी किया.

मंत्री संजय कुमार निषाद

Gyanvapi Case: वाराणसी के काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी विवाद पर शुक्रवार (22 नवंबर) को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने मस्जिद के सील किए गए वजूखाने को खोल कर उसके भी ASI सर्वे की मांग की. साथ ही वजूखाने में मिली शिवलिंग जैसी रचना की वैज्ञानिक जांच की मांग भी रखी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग पर मस्जिद पक्ष को नोटिस जारी किया. इस मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी. मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी होने पर यूपी के मंत्री संजय कुमार निषाद का भी बयान सामने आया है. ज्ञानवापी मामले पर मंत्री संजय कुमार निषाद ने कहा कि भारत भारतीयों का है.जब इस्लाम धर्म में विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है तो उन लोगों को यह जमीन छोड़ देनी चाहिए. अदालत अपना फैसला देगी और जैसे राम मंदिर बना है, वैसे ही बाबा विश्वनाथ का मंदिर भी बनेगा.

8 तहखानों की एएसआई सर्वे नहीं हो पाया

बता दें कि यह नोटिस हिंदू याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल की गई याचिका पर जारी किया गया है. हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा, हिंदू पक्ष द्वारा यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया है. वजू खाना में शिवलिंग का अभी-भी पुरातत्व विभाग द्वारा सर्वेक्षण नहीं हुआ है. इससे यह साफ हो सके कि यह शिवलिंग है या फव्वारा. मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह फव्वारा है. एएसआई का सर्वे हुआ, जिसमें ज्ञानवापी के 12 तहखानों में से 8 तहखानों की एएसआई सर्वे नहीं हो पाया. इसके साथ ही मुख्य गुंबद के नीचे जो ज्योतिर्लिंग है, उसका भी सर्वे नहीं हो पाया है. क्या बोले अधिवक्ता विष्णु शंकर जैनअधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा, हमने 16 मई 2022 को दावा किया था कि तथाकथित वजू खाना में एक शिवलिंग पाया गया है. हालांकि, अंजुमन इंतजामिया ने इसका खंडन किया और कहा कि यह एक फव्वारा है. इसी को देखते हुए हमने इसका एएसआई सर्वेक्षण कराने की मांग की थी. हमने अब इस मामले में मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी किया गया है. इसके अलावा, मुस्लिम पक्ष को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है. ऐसे में देखना होगा कि मुस्लिम पक्ष की ओर से जवाब में क्या कुछ कहा जाता है.

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Published at: 22 Nov 2024 05:05 PM (IST)
Tags: Gyanvapi Case UP News Sanjay Kumar Nishad
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