मथुरा-वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में चार नवंबर को हुई हिंसक घटना के सिलसिले में अदालत के आदेश के बाद महिला थाने में दो पुलिसकर्मियों और चार अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.पुलिस के मुताबिक आरोपियों में पुलिस आरक्षी जगवेंद्र और अजीत के अलावा चार अन्य व्यक्ति शामिल हैं, जिनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है.

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दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, शिकायतकर्ता छह अन्य लोगों के साथ मंदिर गई थी, जब आरोपियों ने कथित तौर पर शराब के नशे में उस पर अश्लील टिप्पणियां कीं और उसे परेशान किया.

कपड़े फाड़ने और हमला करने का आरोप

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि जगवेंद्र और अजीत ने उसे घसीटकर ले जाने का प्रयास किया तथा जब उसने और उसके भाइयों ने विरोध किया तो उन्होंने उसके कपड़े फाड़ दिए और उसका अपमान किया. प्राथमिकी में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने लोहे की रॉड से हमला किया, जिससे उसके भाई को चोटें आईं और उन्होंने बीच-बचाव करने वालों को भी धमकाया.

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लूट, झूठा केस और धमकी का दावा

उसने दावा किया कि उसके साथी श्रद्धालुओं से 60,000 रुपये समेत कीमती सामान छीन लिया गया और उसके भाइयों के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. कानूनी कार्रवाई करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई. शिकायतकर्ता ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि वृंदावन पुलिस और महिला थाने में पहले की गई शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया. घटना के बाद उसके भाइयों का सैन्य अस्पताल में इलाज कराया गया.