Prayagraj News: आगरा में टीसीएस के रिक्रूटमेंट मैनेजर मानव शर्मा के सुसाइड मामले में बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से आरोपियों को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने चारों आरोपियों की याचिका को खारिज किया है. कोर्ट ने मृतक मानव शर्मा की सुसाइड की लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर याचिका खारिज कर दी.

कोर्ट से आरोपियों को जमानत या अग्रिम जमानत लेने को कहा कि चार आरोपियों ने एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग याचिका में की थी. मानव की आरोपी पत्नी निकिता के पिता नृपेंद्र कुमार शर्मा, मां पूनम शर्मा और दोनों बहनों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. वहीं मानव के सुसाइड मामले में आरोपी पत्नी निकिता शर्मा समेत सभी को आरोपी बनाया गया है. 

मामले में मानव की पत्नी निकिता अभी भी फरार चल रही है. सभी के खिलाफ आगरा के सदर बाजार थाने में 28 फरवरी को एफआईआर दर्ज कराई गई थी. मानव के पिता नरेंद्र कुमार शर्मा ने अपने बेटे की आत्महत्या के मामले में मानव की पत्नी निकिता, उसके पिता नृपेंद्र कुमार शर्मा, मां पूनम शर्मा और उसकी दो बहनों के खिलाफ बीएनएस की धारा 108 में मुकदमा दर्ज कराया था. 

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घर में लगाई थी फांसीगौरतलब है कि आगरा की डिफेंस कॉलोनी निवासी मानव शर्मा ने 24 फरवरी की सुबह अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी. मानव ने वीडियो बनाकर आत्महत्या के लिए पत्नी निकिता शर्मा और मायके वालों को जिम्मेदार ठहराया था. मानव शर्मा के सुसाइड का मामला खासा सुर्खियों में था. 

संभावना है कि आरोपी पत्नी निकिता भी गिरफ्तारी से बचने के लिए जल्द ही इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच सकती है. मानव के पिता नरेंद्र शर्मा की ओर से वकील अजय दुबे ने बहस की है. जबकि इस मामले की सुनवाई जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की डिवीजन बेंच में हुई है.