Mahant Narendra Giri Case: महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत के मामले में आरोपी आनंद गिरि की जमानत अर्जी पर सुनवाई फिर टल गई है. ये सुनवाई जांच एजेंसी सीबीआई द्वारा रिकॉर्ड दाखिल करने और बहस करने के लिए और वक्त मांगे जाने की वजह से टली है. हाईकोर्ट ने बार-बार वक्त मांगे जाने पर सीबीआई को कड़ी फटकार भी लगाई है. वहीं, बहस करने वाले रिकार्ड पेश करने के लिए 25 अगस्त की तारीख तय हुई है.


कोर्ट ने कहा कि यह अंतिम मौका होगा इसके बाद कोई वक्त नहीं दिया जाएगा. अब 25 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी. अगली सुनवाई पर सीबीआई अपना जवाब दाखिल करेगी. इसके बाद शिकायतकर्ता पक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा. आरोपी आनंद गिरि की बहस लगभग हो पूरी हो चुकी है. बता दें कि 22 सितंबर 2021 से आनंद गिरी नैनी सेंट्रल जेल में बंद है. आनंद गिरि पर महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है. जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है.


20 सितंबर, 2021 को मिला था महंत नरेंद्र गिरि का शव


महंत नरेंद्र गिरि का शव 20 सितंबर, 2021 को प्रयागराज में जॉर्ज टाउन थाना क्षेत्र के बाघंबरी गद्दी मठ के एक कमरे में लटका हुआ मिला था. उस समय, नरेंद्र गिरि देश के 13 मान्यता प्राप्त हिंदू मठों के आदेशों के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय एबीएपी के अध्यक्ष थे. नरेंद्र गिरि ने अपने कथित सुसाइड नोट में आनंद गिरि और दो अन्य पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था. तीनों आरोपियों के खिलाफ प्रयागराज के जॉर्ज टाउन पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. इसके बाद, आनंद गिरि और दो अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया. उन्हें 22 सितंबर, 2021 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. बाद में राज्य सरकार की सिफारिश पर मामले को उत्तर प्रदेश पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गया. सीबीआई ने 60 दिनों की जांच के बाद 20 नवंबर 2021 को अपनी चार्जशीट दाखिल की थी.


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