Ashish Mishra News: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी (Ajay Mishra Teni) के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक याचिका दायर की गई है. एडवोकेट शिव कुमार त्रिपाठी और सीएस पांडा ने याचिका दायर ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग करते हुए कहा है कि जमानत रद्द करना न्याय के नजरिए से बेहतर होगा. 


वकील ने कहा कि अगर आरोपी बेखौफ घूम रहा हो तो सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका है. याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि आरोपी मिश्रा  गवाहों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं.


गवाहों की सुरक्षा के लिए उचित निर्णय ले कोर्ट- याचिका
याचिका में कहा गया है "मुख्य आरोपी को जमानत मिलने से पीड़ित परिवार/किसानों अब कभी न खत्म होने वाले भय और भ्रम के दौर से गुजर रहे हैं. आशंका है कि उन्हें किसी भी समय किसी भी तरह से, यहां तक कि परदे के पीछे भी मारा जा सकता है, इसलिए न्यायालय पीड़ितों और गवाहों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की समय पर सुरक्षा प्रदान करने के मामले में उचित निर्णय ले."


आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग के अलावा, याचिकाकर्ता वकीलों ने एसआईटी को चार्जशीट वाली रिपोर्ट की एक कॉपी पेश करने / उपलब्ध करने के लिए निर्देश देने की भी मांग की.


चार किसानों समेत मारे गए  8 लोग
बता दें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष को पिछली तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया गांव में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया था. उन्हें मंगलवार शाम जमानत पर रिहा कर दिया गया. तिकोनिया कांड में चार किसानों समेत आठ लोग मारे गए थे.


तिकोनिया कांड की जांच कर रही एसआईटी ने आशीष मिश्रा सहित अन् आरोपियों पर IPC की धाराओं 307, 326, 302, 34,120 बी,147, 148,149, 3/25/30 लगाई है. बीती 10 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जज  जस्टिस राजीव सिंह की पीठ ने दिया आशीष मिश्रा को जमानत दी थी. 18 जनवरी को लखनऊ बेंच ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. 


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