उत्तराखंड के कोटद्वार में 26 जनवरी को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शहर के पटेल मार्ग पर 30 साल पुरानी ‘बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर’  पर बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता नाम बदलवाने पहुंचे थे, जिन्हें जिम ट्रेनर दीपक ने भगा दिया था. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और दीपक कुमार इंसानियत के हीरो बन गए.

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अब यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है. स्थानीय पुलिस दीपक समेत हंगामा करने वाले बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर मुकदमा लिख चुकी है.

एबीपी न्यूज़ ने दुकानदार वकील अहमद और दीपक कुमार से बातचीत की और दोनों का पक्ष सुना. इसके साथ ही पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी जानकारी ली. इलाके में अब शांति है, लेकिन सोशल मीडिया पर अभी भी दोनों तरफ से बयानबाजी जारी है.

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नाम बदलने के लिए डाल रहे थे दबाब

उस समय दुकान पर मौजूद वकील से बातचीत कि तो उन्होंने बताया कि वे लोग बार बार दबाव डाल रहे थे कि नाम बदलो. मोहम्मद वकील ने कहा कि मेरी दुकान 30 साल पुरानी है. ऐसे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मोहम्मद वकील जिनकी दुकान पर यह पूरा विवाद हुआ उनकी उम्र करीब 65 साल है. उनको ब्रेन की कोई समस्या भी है और इसी से परेशान होकर स्थिति को देखते हुए दीपक ने उनकी मदद इंसानियत के लिए की.

हालांकि मोहम्मद वकील के बेटे से जब हमने बात की तो उसने बताया कि कोटद्वार में स्थिति फिलहाल सही है. अब दुकान का नाम नहीं बदलेंगे. इस मामले में उत्तराखंड पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है.

दीपक बोले- इंसानियत के नाते मदद की

दीपक ने बताया, "मैं उस दिन 26 जनवरी को उधर से गुजर रहा था और मैंने यह देखा कि कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता दुकान पर जबरदस्ती कर रहे हैं. इसके बाद मैं इंसानियत के कारण मदद करने के लिए सामने आया और जब मैं सामने आया तो उन्होंने मुझे पीछे धकेला और मेरा नाम पूछा. जब उन्होंने मुझे मेरा नाम पूछा तो मैंने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया."

दीपक का यह कहना है कि हिंदू-मुस्लिम-सिख इसाई से भी बड़ा धर्म इंसानियत का है और ऐसे में इस तरह की स्थिति बनाकर कोटद्वार के माहौल को खराब किया जा रहा है.

राहुल गांधी ने दीपक को 'भारत का हीरो' बताया

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर दीपक की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा: "उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं. दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं. उस संविधान के लिए जिसे BJP और संघ परिवार रोज रौंदने की साजिश कर रहे हैं.”

इस पूरे प्रकरण में दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को तहरीर सौंपी गई थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है. पुलिस ने मोहम्मद दीपक उर्फ दीपक कारकी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है. उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 191(1), 351(2) और 352 के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस के अनुसार, फिलहाल दर्ज की गई सभी धाराएं जमानती हैं.