जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलेगा. रामपुर विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया. बिना नक्शा के हुए निर्माण को गिराया जाएगा. रामपुर विकास प्राधिकरण ने बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण को अवैध माना. विस्तृत सुनवाई के बाद ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया. योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलेगा. बता दें कि सपा के सीनियर नेता आजम खान इस यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं. आजम खान अभी जेल में बंद हैं.

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40 में से 38 बिल्डिंग बिना नक्शे के- डीएम

रामपुर के डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने कहा, "जौहर यूनिवर्सिटी की इमारत बिना अनुमति के बनाई गई थी. नोटिस दी गई थी. लिखित जवाब दिया है. आज सुनवाई हुई.. सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद पता चला कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया है जिसमें से मात्र दो का मानचित्र स्वीकृत है. शेष 38 भवन बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए हैं. उन्हें अवैध निर्माण माना गया और आज ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया गया."

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डीएम आगे ने कहा, "जौहर यूनिवर्सिटी जहां बनी है वो क्षेत्र 2024 के बाद से आरडीए के अधिकार क्षेत्र में आया है. उससे पहले जिला पंचायत के अधिकार में था. पूरे परिसर में सिर्फ दो भवनों का मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत कराया है. इसका मतलब है कि उन्हें नियम कानून की पूरी जानकारी थी क्योंकि उन्होंने दो भवनों का मानचित्र ही स्वीकृत कराया था लेकिन 38 भवन के मानचित्र की स्वीकृति नहीं कराई."

15 दिन में खुद गिराएं, नहीं तो RDA करेगी कार्रवाई- डीएम

डीएम ने कहा कि 2024 के बाद जब से आरडीए ने टेकओवर किया तभी से नक्शा स्वीकृत करने की प्रक्रिया नहीं की गई. फिलहाल, 15 दिन का समय दिया जाता है कि वो खुद से अवैध निर्माण तोड़ दें. ऐसा न होने पर आरडीए खुद कार्रवाई करेगा.

रामपुर यूनिवर्सिटी पहले भी विवादों में रहा है. इसकी स्थापना साल 2006 में हुई थी. यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के मुताबिक, ये रामपुर रेलवे स्टेशन से ये करीब 12 किलो मीटर की दूरी पर है. यूनिवर्सिटी का कैंपस 250 एकड़ से ज्यादा के एरिया में फैला है.

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