नई दिल्ली, एबीपी गंगा। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले आयकरदाताओं को सरकार ने राहत दी है। दरअसल, जिनके पास संसद में पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) कार्ड नहीं है वो भी अब इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल कर सकते हैं। पैन कार्ड ना होने की स्थिति में आधार कार्ड से आईटीआर फाइल की जा सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए इसका एलान किया। उन्होंने कहा कि अभी करीब 120 करोड़ भारतीयों के पास आधार कार्ड है। इसीलिए करदाताओं की आसानी के लिए मैं पैन कार्ड और आधार कार्ड को विनिमेय बनाने का प्रस्ताव रखती हूं। जिनके पास पैन नहीं है वे केवल आधार नंबर का के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

इतना ही नहीं, वित्त मंत्री ने बताया कि आईटीआर के अलावा भी अगर कहीं पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है तो उसकी जगह आधार कार्ड नंबर बताकर काम चल जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि यह नई व्यवस्था लागू करने से कामकाज में न सिर्फ समय की कमी आएगी, बल्कि पारदर्शिता भी आएगी।

25 फीसदी बढ़ा कॉरपोरेट टैक्स वित्त मंत्री ने कहा कि देश में 400 करोड़ रुपये का कारोबार करने वाली कंपनियों को अब 25 प्रतिशत की दर से कॉरपोरेट कर देना होगा। इससे पहले 250 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली कंपनियों पर कम दर से कर लगाया गया था। कंपनियों की कारोबार सीमा बढ़ने से अब 99.3 प्रतिशत कंपनियां घटे हुए दर के दायरे में आ गई हैं।