Haridwar News: उत्तराखंड (Uttarakhand) के हल्द्वानी (Haldwani) में रेलवे की जमीन से करीब 4 हजार परिवारों को हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital Highcourt) के आदेश पर अभी रोक लगा दी है. साथ ही उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) से कहा कि उनका पुनर्वास जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर रोक लगाने के बाद अब सियासत भी तेज हो गई है.


अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाली साध्वी प्राची (Sadhwi Prachi) ने कहा कि उत्तराखंड (Uttarakhand) देव भूमि है. यहां पर रोहिंग्या मुसलमान नहीं रह सकते. सरकार को इस पर कड़ा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि अब लव जिहाद के साथ ही लैंड जिहाद भी हो रहा है. 


साध्वी प्राची ने दिया ये बयान
साध्वी प्राची का कहना है कि हल्द्वानी में बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं. सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. उत्तराखंड में यह बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है. जल्द से जल्द उत्तराखंड में इनका प्रवेश निषेध होना चाहिए. सरकार इस विषय को गंभीरता से लें, क्योंकि उत्तराखंड संतों की भूमि है और देवताओं की भूमि है, तो यहां पर रोहिंग्या क्यों. साध्वी प्राची का कहना है कि लव जिहाद के बाद अब देश में बड़े पैमाने पर लैंड जिहाद चलाया जा रहा है. इसको रोकने के लिए सरकार सख्त से सख्त कदम उठाए.


बता दें कि हल्द्वानी में 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रोक लगा दी. रेलवे का कहना है कि उसकी इस 29 एकड़ से अधिक भूमि पर अतिक्रमण है. सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही रेलवे तथा उत्तराखंड सरकार से हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब मांगा है.


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