उत्तराखंड में हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के पुत्र दिव्य प्रताप सिंह के तीन शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं. यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून की 17 नवंबर 2025 की आख्या के आधार पर की गई, जिसमें दिव्य प्रताप पर लाइसेंसी हथियारों का दुरुपयोग करने के गंभीर आरोप लगे थे.

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जानकारी के अनुसार, 15 नवंबर 2025 को आर. यशोर्धन पुत्र एस. रामास्वामी की तहरीर पर राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. तहरीर में अज्ञात व्यक्तियों पर गाड़ी रोककर मारपीट करने और डराने-धमकाने के आरोप लगाए गए थे. विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज, वादी और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी के रूप में दिव्य प्रताप सिंह का नाम सामने आया,.जांच में यह भी पाया गया कि दिव्य प्रताप ने वादी एवं पीड़ित निशांत यादव के साथ मारपीट की और उन्हें अपनी लाइसेंसी पिस्टल/रिवॉल्वर दिखाकर धमकाया.

जांच के दौरान मुकदमे में धारा 126/352 बीएनएस और धारा 30 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गई, पुलिस रिपोर्ट में बताया गया कि दिव्य प्रताप सिंह के नाम हरिद्वार जिले में तीन शस्त्र लाइसेंस जारी थे:

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  1. रिवॉल्वर नंबर 3107638 (32 बोर)
  2. रिवॉल्वर नंबर 75931 (32 बोर)
  3. बन्दूक नंबर 148042

शस्त्र लाइसेंस नियमों का उल्लंघन

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पुलिस आख्या का अध्ययन करने के बाद यह पाया कि आरोपी ने शस्त्र लाइसेंस नियमों का उल्लंघन किया है और अपने हथियारों का दुरुपयोग करते हुए जनसुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न किया. इसलिए जनहित और सुरक्षा की दृष्टि से उनके सभी तीनों शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित व निरस्त कर दिए गए.

डीएम ने करण बताओ नोटिस भी किया जारी

जिलाधिकारी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून और हरिद्वार को निर्देशित किया कि कारण बताओ नोटिस की प्रति अभियुक्त को तामील कराई जाए और शस्त्रों को अपनी अभिरक्षा में लेकर संबंधित रिपोर्ट समय पर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत की जाए. इस मामले में अभी प्रणव सिंह चैम्पियन या उनके बेटे की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.