उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से एक हिन्दू विधवा महिला के साथ मुस्लिम युवक द्वारा अपनी पहचान छुपाकर धोखा, छल और उत्पीड़न किए जाने का एक गंभीर मामला सामने आया है. हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक हिंदू विधवा महिला ने आरोप लगाया कि मोहसिन से राहुल बने युवक ने शादी का झांसा देकर, उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर और पहचान छिपाकर शोषण किया. महिला का आरोप है कि जनपद हापुड़ के सुल्तानपुर निवासी मोहसिन नामक युवक ने इंस्टाग्राम पर खुद को 'राहुल' बताकर उससे संपर्क किया और उसे अपने जाल में फंसाया. 

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पीड़िता ने कहा कि आरोपी पिछले दो सालों से उसे झांसा दे रहा था. सऊदी अरब से वापस आने के बाद आरोपी लगातार पीड़िता के घर आता-जाता रहा और शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाता रहा. इस दौरान उसने धोखे से महिला के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिए. जब पीड़िता को अपने परिचितों के जरिए यह सच्चाई पता चली कि राहुल नाम का यह व्यक्ति असल में मोहसिन पुत्र जाहिद है, तो उसके होश उड़ गए.

आरोपी और उसके परिवार ने शादी के नाम पर सामने रखी घिनौनी शर्तें

पीड़िता ने आरोपी और उसके परिवार से बात की, तो सामने से शादी के नाम पर बेहद घिनौनी शर्त रखी गई. आरोपी के परिजनों ने साफ कह दिया कि अगर उसे इस घर में आना है तो अपने दोनों छोटे बच्चों को छोड़ना होगा और धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल करना होगा. जब पीड़िता ने अपनी आस्था, स्वाभिमान और बच्चों की दुहाई देते हुए धर्मांतरण से साफ इनकार कर दिया, तो आरोपी और उसके मददगारों ने उसे धमकाना शुरू कर दिया. 

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अब आरोपी अपने फोन बंद करके पीड़िता के आपत्तिजनक फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकियां दे रहा है और उसके विदेश भाग जाने की साजिश रची जा रही है. एक बेबस मां और विधवा महिला न्याय की गुहार लेकर पुलिस के चक्कर काट रही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में सख्त कानूनों के बावजूद हापुड़ पुलिस शिकायत मिलने के दो दिन बाद भी सिर्फ जांच का रोना रो रही है और

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क्या प्रदेश में धर्मांतरण रोधी कानून केवल कागजों तक सीमित?

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रदेश में धर्मांतरण रोधी और ब्लैकमेलिंग विरोधी कानून केवल कागजों तक सीमित रह गए हैं? आरोपी खुलेआम घूम रहा है और पीड़िता डर के साए में जीने को मजबूर है. हापुड़ पुलिस प्रशासन को तत्काल इस पूरे गिरोह का संज्ञान लेते हुए आरोपी मोहसिन और उसकी इस साजिश में शामिल सहयोगियों पर धोखाधड़ी, बलात्कार, ब्लैकमेलिंग और अवैध धर्मांतरण की सख्त धाराओं में एफआईआर दर्ज कर कठोरतम कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए. 

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