Gyanvapi Mosque Case: इलाहबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की टीम द्वारा सर्वे किया जा रहा है. इसी बीच ज्ञानवापी सर्वे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. सूत्रों की मानें तो हिंदू पक्ष एएसआई (ASI) के सर्वे प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है, एसआई सर्वे की टीम के कामकाज से हिंदू पक्ष खुश नहीं है. इतना ही नहीं हिंदू पक्ष खुदाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है. हिंदू पक्ष का दावा है कि बिना खुदाई किए कुदाल, फावड़ा, गैती और हथौडा का उपयोग किये बिना सर्वे सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकेगा.
जबकि एएसआई (ASI) के अतिरिक्त महानिदेशक डॉ. आलोक त्रिपाठी हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया हुआ है कि हम खुदाई किए बिना हाई टेक्निक से सर्वे का काम बिना छति पहुंचाए करेंगे. इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहबाद हाई कोर्ट के सर्वे कराने के ऑर्डर पर अपनी मुहर लगा दी थी. जबकि जिला कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि आवश्यकतानुसार ढांचे को बिना छति पहुंचाये यदि आवश्यक है तो खुदाई की जा सकती है.
खुदाई बिना सर्वे सही नहीं हो सकता
ऐसे में हिंदू पक्ष का कहना है कि बिना परंपरागत तकनीक का प्रयोग किए बिना यानि खुदाई किये बिना, मलबा हटाये बिना कुदाल और फावड़ा से सफाई किए बिना गैती और हथौड़े के प्रयोग किये बिना सर्वे सही नहीं हो सकता. वहीं ज्ञानवापी मस्जिद की रख रखाव की जिम्मेदारी संभाल रहे अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष एएसआई सर्वे से संतुष्ट है और हम पूरी तरह ASI सर्वे से संतुष्ट हैं. एएसआई के लोग बहुत सही तरीके से काम कर रही है और हम एएसआई के सर्वे और साफ सुथरा सर्वे से इतना खुश हैं कि अपने पक्ष के वकीलों तक को ज्ञानवापी नहीं भेजते.
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