Gyanvapi Masjid Controversy: ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जिला जज के फैसले को चुनौती दी है. बता दें कि बुधवार को जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में पूजा-पाठ करने की इजाजत दे दी थी. अदालत का फैसला आने के बाद व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ कराई गई. फैसले को सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से चुनौती दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है. ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.


ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष 


याचिका में निचली अदालत की तरफ से आए कल के आदेश को चुनौती दी गई है. इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी ने याचिका दाखिल की है. अर्जी को थोड़ी देर में चीफ जस्टिस के सामने मेंशन कर अर्जेंट बेसिस पर फौरन सुनवाई किए जाने का अनुरोध करेंगे. अब अदालत अर्जेंसी के अनुरोध को मंजूर कर लेती है तो आज ही मामले पर सुनवाई भी हो सकती है. थोड़ी देर में हिंदू पक्ष भी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचेगा. हिंदू पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल करेगा.


जिला जज के फैसले को रद्द करने की है मांग


कैविएट के जरिए मांग की जाएगी कि मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हिंदू पक्ष को भी सुनवाई का मौका दिया जाए. अदालत से हिंदू पक्ष को सुने बिना एकतरफा आदेश नहीं पारित करने का अनुरोध किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की अर्जी नामंजूर करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा था. अर्जी में वाराणसी जिला जज के आदेश को रद्द किए जाने और अंतिम फैसला आने तक रोक लगाए जाने की अपील की गई है. जिला जज का फैसला आने के बाद व्यास जी तहखाने में आज भोर से पूजा अर्चना शुरू हो गई है. 


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