Gyanvapi Masjid ASI Survey: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण (Survey) करने के लिए वाराणसी की अदालत (Varanasi Court) से और समय मांगा है. बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के आदेश पर एसएसआई की टीम चार अगस्त से ज्ञानवापी मस्जिद के जूखाने को छोड़कर परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर रही है. मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया था.


अभी तक पूरा नहीं हुआ ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम


हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखा. वैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जमा करने के लिए एएसआई ने आठ सप्ताह का और समय मांगा है. एएसआई ने आज यानी शनिवार को जिला जज की अदालत में आवेदन दिया. अदालत ने सुनवाई के लिए आठ सितंबर की तारीख तय कर दी. जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश मिश्रा ने बताया कि एएसआई की टीम ने शनिवार को जिला जज की अदालत में सर्वेक्षण का काम पूरा करने और रिपोर्ट जमा करने के लिए आठ सप्ताह का और समय दिए जाने की मांग की है.


एसएसआई ने कोर्ट से मांग आठ सप्ताह की मांगी मोहलत


जिला जज ए के विश्वेश के अवकाश पर होने की वजह से प्रभारी जिला जज एडीजे प्रथम संजीव सिन्हा ने मामले पर सुनवाई के लिए आठ सितंबर की तारीख तय की है. जिला जज की अदालत ने सील वजूखाने को छोड़कर ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण करने और रिपोर्ट चार सितंबर तक जमा करने के आदेश दिए थे. इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर एसएसआई की टीम चार अगस्त से सर्वेक्षण का काम करने में जुटी है. बता दें कि सर्वेक्षण कार्य अधूरा होने के कारण रिपोर्ट अब तक जमा नहीं हो सकी है. हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि एएसआई से सर्वेक्षण कराया जाना न्याय हित के लिए जरूरी है.


(PTI इनपुट्स)


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