Gyapnvapi Moasque ASI Survey: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से हरी झंडी मिलने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) आज ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) परिसर का सर्वे करने जा रहा है. बता दें कि मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया था.

हाई कोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखा. 21 जुलाई को मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला अदालत के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर रोक की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष की दलीलों को सुना. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे पर रोक की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया.

 ज्ञानवापी मस्जिद का मामला 

हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे को न्याय के हित में जरूरी बताया. सर्वे का काम पूरा होने में लगनेवाले समय पर हिंदू पक्ष की ओर से पेश वकील सुधीर त्रिपाठी ने फैसला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पर छोड़ दिया. उन्होंने कहा कि एएसआई ही बता सकता है कि सर्वे पूरा करने में कितने दिन लगेंगे. दलील में उन्होंने राम मंदिर के सर्वे का हवाला दिया. उन्होंने बताया कि राम मंदिर के सर्वे का काम खत्म होने में 7-8 महीने लगे थे. ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे के लिए एएसआई की 51 सदस्यीय टीम पहुंच चुकी है.

कब पूरा होगा ASI का सर्वे?

मौके पर दोनों पक्षों के पैरोकार मौजूद हैं. सर्वे के मद्देनजर काशी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. वाराणसी की जिला अदालत में आज एएसआई की तरफ से सर्वे पूरा होने में लगनेवाले समय और रिपोर्ट दाखिल करने के बारे में जानकारी दी जा सकती है. कोर्ट को ये भी बताया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट और बाद में हाईकोर्ट की रोक की वजह से सर्वे पूरा नहीं किया जा सका था. 21 जुलाई के आदेश में जिला जज ने एएसआई को ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कर आज यानी 4 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपने देने को कहा था. 

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