ग्रेटर नोएडा में उपभोक्ता अधिकारों की एक अहम जीत सामने आई है. सिंगापुर यात्रा के लिए टिकट बुक कराने वाले एक यात्री को ग्लोबल ट्रैवल्स कंपनी की लापरवाही का सामना करना पड़ा. टिकट न मिलने और धनवापसी से इनकार करने पर पीड़ित ने मामला जिला उपभोक्ता आयोग में दर्ज कराया. अब आयोग ने कंपनी को बड़ा झटका देते हुए 30 दिनों के भीतर छह प्रतिशत ब्याज समेत ₹1 लाख 1,500 रुपये लौटाने के आदेश दिए हैं.

दरअसल, नोएडा निवासी राकेश मित्तल ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ सिंगापुर यात्रा के लिए ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स नामक कंपनी से तीन टिकट बुक कराए थे. टिकट और वीजा शुल्क के रूप में उन्होंने एनईएफटी के माध्यम से कंपनी को ₹1,00,500 का भुगतान किया था.

उनकी यात्रा 22 सितंबर 2023 से 28 दिसंबर 2023 के बीच प्रस्तावित थी. यह कंपनी खुद को एक प्रतिष्ठित संस्था के रूप में प्रस्तुत करती है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हॉलिडे पैकेज, लग्ज़री क्रूज, वीजा सर्विसेज और एयर टिकट बुकिंग की सेवाएं देने का दावा करती है.

भुगतान के बाद नहीं बुक की टिकट

हालांकि, भुगतान के बाद भी कंपनी ने राकेश मित्तल के टिकट बुक नहीं किए. समय नजदीक आने पर मजबूर होकर उन्हें दोबारा अपने खर्चे पर टिकट खरीदने पड़े. इससे उन्हें आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ी. यात्रा पूरी करने के बाद उन्होंने कई बार कंपनी से धनवापसी की मांग की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई.

आयोग ने पीड़ित के पक्ष में सुनाया फैसला

आखिरकार, पीड़ित ने जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया. आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य मंजू शर्मा ने मामले की सुनवाई की. नोटिस जारी होने के बावजूद कंपनी की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ. आयोग ने इसे सेवा में गंभीर कमी मानते हुए फैसला पीड़ित के पक्ष में सुनाया. आदेश के अनुसार, कंपनी को 30 दिनों के भीतर पूरी राशि के साथ छह प्रतिशत ब्याज अदा करना होगा.

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