दिल्ली-एनसीआर में घने कोहरे के करण रोजाना हादसे हो रहे हैं. इन हादसों पर लगाम के लिए गाजियाबाद पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है. जिसमें उसने वाहनों की रफ़्तार के लिए अलग-अलग हाइवे और एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट तय कर दी है. पुलिस द्वारा जारी इस एडवाइजरी की समय सीमा 15 दिसंबर से 15 फरवरी 2026 तक जारी रहेगी.
पुलिस द्वारा जारी विज्ञप्ति में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे-09 (NH-9) पर वाहनों की अधिकतम स्पीड तय कर दी है. इसके साथ ही यह लिमिट तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गयी है. सका मकसद है हादसों पर लगाम लगाई जा सके.
लगातार हादसों पर उठाया कदम
बीते कई दिनों में दिल्ली- एनसीआर में अलग-अलग जगह दर्जनों वाहन अआप्स में टकराए. जिसमें जान के साथ बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए. पुलिस अधिकारियों के मुताबी स्पीड लिमिट का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.
ये है स्पीड लिमिट
- ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर:
- भारी मोटर वाहन (ट्रक, बस आदि): अधिकतम 40 किमी प्रति घंटा
- हल्के मोटर वाहन (कार, जीप आदि): अधिकतम 60 किमी प्रति घंटा
- दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर:
- भारी मोटर वाहन: अधिकतम 40 किमी प्रति घंटा
- हल्के मोटर वाहन: अधिकतम 60 किमी प्रति घंटा
- NH-09 (नेशनल हाईवे-9) पर:
- भारी मोटर वाहन: अधिकतम 40 किमी प्रति घंटा
- हल्के मोटर वाहन: अधिकतम 60 किमी प्रति घंटा
हादसों पर लगेगा अंकुश
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक स्पीड तय होने से इतने हादसों में कमी आने की संभावना है. अभी स्पीड ज्यादा होने से सामने कोहरे और विजिबिलिटी कम होने के कारण आगे के वाहन नहीं दिखते. जिस कारण यह नियम जरुरी हो गया था. हाइवे और एक्सप्रेसवे पर ज्यादातर वाहन काफी तेज दौड़ते हैं. यही उपाय कारगार दिख रहा है. चालकों के सहयोग से हादसों में कमी आने की संभावना है. इसके साथ ही चालकों से अपील की गयी है कि कोहरे में फोग लाइट का इस्तेमाल करें और स्पीड कम ही रखें हाइवे पर ताकि हादसे रोके जा सकें.