गाजियाबाद के थाना ट्रॉनिका सिटी में बनी विवादित मजार के विस्तार पर जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDA) ने मुकदमा दर्ज कराया है, वहीं, दूसरी तरफ अब इस मामले में बजरंग दल की एंट्री हो गई है. बजरंग दल ने जिला अधिकारी को ज्ञापन देकर इस मामले में कार्रवाई की मांग की है.

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दरअसल, गाजियाबाद में थाना ट्रोनिका सिटी में यूपीसीडा ने 12 मई को मुकदमा दर्ज करवाया है. बीएनएस 2023 की धारा 329(3) में यह मुकदमा दर्ज हुआ है. यह मुकदमा चांद बाबा, असगर अली और अन्य के खिलाफ दर्ज हुआ है. आरोप है कि साल 2000 से पहले की बनी विवादित मजार को सरकारी जमीन में अतिक्रमण करके उसका विस्तार किया जा रहा है.

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बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सौंपा डीएम को ज्ञापन

वहीं, अब इस मामले में बजरंग दल की एंट्री हो गई है. बजरंग दल के जिला मंत्री अजय शर्मा ने जिलाधिकारी से मुलाकात करके इस बारे में ज्ञापन दिया है. अजय शर्मा के मुताबिक, पहले यह खेती की जमीन थी और उसके बाद यह जमीन यूपीसीडा को अधिग्रहण हुई. उसके बावजूद इसमें अवैध रूप से मजार बनाकर और उसको अतिक्रमण कर लिया गया है और हजारों लोग आकर यहां नमाज पढ़ते हैं.

क्या है पूरा विवाद

थाना ट्रोनिका सिटी में दर्ज कराई FIR के मुताबिक, औद्योगिक क्षेत्र ट्रान्स दिल्ली सिगनेचर सिटी के आवासीय सेक्टर बी-1 में एक विवादित मजार है. ट्रान्स दिल्ली सिगनेचर सिटी के आवासीय सेक्टर बी-1 में प्रस्तावित मज़ार स्थित है जो गाटा संख्या 1/7 रकबा 0.759 हेक्टेयर एवं 1.875 एकड़ भूमि ग्राम सभा की भूमि होने के कारण पुनर्ग्रहण वर्ष 2000 में विजित संख्या यूओ 0240 / एक-1/99-129 याए95- उद्योग-4 लखनऊ द्वारा दिनांक 12.01.2000 को जारी किया गया. 

इसके बाद इसका कब्जा हस्तान्तरण दिनांक 30.10.2002 को निगम/ प्राधिकरण को दिया गया, जिसका अमलदरामद यूपीएसआईडीसी के नाम किया जा चुका है. आवासीय सेक्टर बी-1 की विवादित मजार काफी पुरानी अर्थात वर्ष 2000 से भी पूर्व की बताई जाती है. सेक्टर बी-1 के विकास कार्य वर्ष 2000 में कराये गये. सेक्टर बी-1 के विकास कार्य के साथ-साथ ग्राम वासियों ने अवैध मजार का विस्तार करना प्रारम्भ कर दिया गया था. उक्त निर्माण कई वर्ष पूर्व किया गया है. 

यूपीएसीडा के ले-आउट मानचित्र में दरगाह के रूप की इंगित गई भूमि

यूपीएसीडा के ले-आउट मानचित्र में उक्त भूमि को दरगाह के रूप में इंगित किया गया है. उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, सेक्टर बी-1 स्थित मज़ार (दरगाह) की भूमि यूपीएसीडा ने किसी व्यक्ति अथवा संस्था को आवंटित नहीं की गयी है. यह भी अवगत कराना है कि सेक्टर बी-1 के निवासियों/अलॉटियों ने अवैध मज़ार में मजमा पड़े जाने एवं एकत्रित भीड़ के कारण अराजकता फैलने व सेक्टर का माहौल खराब होने की शिकायत की गई है. 

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत चांद बाबा एवं अन्य हाउस संख्या 1464 दरियागंज, असगर अली निवासी एफ-34 सेक्टर बी-1 ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत सुसंगत धारा में प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है.

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