दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दिया गया है. इसको लेकर पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है. साथ ही कुछ गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं. इसके तहत बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के सार्वजनिक जगहों पर किसी भी तरह की गतिविधि की इजाजत नहीं होगी. दरअसल, कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रोन को देखते हुए धारा 144 की अवधि को बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया गया है. जनपद में शक्ति से पालन इसका पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं. आगामी चुनाव, त्यौहार और नए साल के चलते 31 दिसम्बर तक जिले में धारा 144 बढ़ाई गई. उल्लंघनकर्ता के खिलाफ पुलिस शक्ति से पेश आएगी. इसके बाद अब जनपद में एक साथ भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकेगी. शादी में अधिकतम 100 लोगों की अनुमति होगी. किसी भी कार्यक्रम के आयोजन के लिए अनुमति लेनी होगी. बिना अनुमति कार्यक्रम के आयोजन पर पुलिस कार्रवाई करेगी.


धारा 144 को लेकर क्या हैं गाइडलाइंस? 


मास्क/सोशल डिस्टेसिंग के बिना सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार की गतिविधि अनुमान्य नहीं होगी.
कंटेनमेंट जोन में चिकित्सा सेवाओं और आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी.
किसी भी तरह की सामाजिक राजनितिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव बिना किसी पूर्व अनुमति के नहीं की जा सकेंगी.
बिना कोविड प्रोटोकॉल के सिनेमा हॉल, मल्टी प्लैक्स नहीं खुलेंगे.
जिम, स्पोर्ट्स स्टेडियम में 50 फीसदी से अधिक लोगों की इजाजत नहीं होगी.
स्वीमिंग पूल नहीं खुलेंगे.
मॉल, रेस्टोरेंट, होटल के अंदर 50 फीसदी से अधिक क्षमता के साथ काम नहीं करेंगे.
शादी में अधिकतम 100 लोगों को इजाजत होगी.
शादी, बारात में शस्त्र का शौकिया इस्तेमाल या हर्ष फायरिंग की इजाजत नहीं होगी.


Uttarakhand Election 2022: हरीश रावत होंगे कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन का चेहरा, बोले- सीएम का फैसला चुनाव बाद होगा


क्या यूपी में टाले जाएंगे विधानसभा चुनाव? CEC सुशील चंद्रा ने दिया जवाब