लखनऊ, शैलेश अरोड़ा: यूपी की राजधानी लखनऊ के लिए लॉकडाउन 4 को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन के चौथे चरण में भी आवश्यक सेवाओं का संचालन जारी रहेगा. हालांकि, उनके ये स्पष्ट किया कि कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ पहले की तरह बंद रहेगा. डीएम के आदेश के मुताबिक शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी आवागमन बंद रहेंगे . प्रत्येक दिन अलग-अलग बाजार खुलेंगे . बाजारों को खोलने के लिए लेफ्ट और राइट फार्मूला तैयार किया गया है. अगर एक दिन बाजार लेफ्ट साइड की खुलेंगी, तो दूसरे दिन राइट साइड की सभी दुकान खोलेंगे. बफर और कंटोनमेंट जोन के बाहर स्थित रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी मान्य होगी. मिठाई की दुकान खुलेंगी, सिर्फ मिठाई खरीद सकते हैं,बैठ कर खा नहीं सकते. स्ट्रीट वेंडर की दुकानों के मामले में नगर आयुक्त फैसला लेंगे.


कल सभी बाजार-दुकानें होंगी सैनिटाइज


बता दें कि मंगलवार को डीएम अभिषेक प्रकाश ने अधिकारियों और व्यापार मंडल के अधिकारियों साथ की बैठक. बुधवार को सभी बाजारों में और दुकानों में सैनिटाइजेशन कराया जाएगा.  बाजार खुलने के बाद भी कंटेनमेंट जोन में सभी गतिविधियां बंद रहेंगे, पहले की तरह डोर स्टेप डिलीवरी होगी. कंटेनमेंट जोन के 250 मीटर के बफर जोन में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी. सुबह 7:00 से शाम 7:00 बजे तक आवश्यक गतिविधियों और दुकानों को छोड़कर सभी आवागमन निषेध रहेगा. सभी मार्केट हफ्ते में एक दिन बंद रहेगी जिस दिन वहां की दुकानों का सैनिटाइजेशन होगा

  • बफर और कंटेनमेंट जोन के बाहर रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी के लिए खुलेंगे

  • मिठाई और बेकरी की दुकानें खुलेंगे लेकिन वहां पर सिर्फ बिक्री की जाएगी

  • दुकान में आने वाले ग्राहकों का नाम, पता, मोबाइल नंबर नोट किया जाएगा

  • बिना मास्क लगाए व्यक्ति को ना तो दुकान में प्रवेश मिलेगा और ना ही बिक्री की जाएगी

  • दुकानदार खुद ग्राहकों को सामान लेने से पहले और देने के बाद हाथ सेनिटाइज कराएंगे

  • सभी रेस्टोरेंट की रसोई और होम डिलीवरी की पैकिंग, मिठाई व बेकरी प्रोडक्ट बनने और पैकिंग की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी

  • बाजार में दुकानें अल्टरनेट डे पर खुलेंगे, यानी एक दिन सड़क के बाईं तरफ और दूसरे दिन सड़क के दाहिनी तरफ की दुकानें खोली जाएंगी.

  • आवश्यक वस्तुओं की दुकानें, रेस्टोरेंट्स और मिठाई की दुकानें साप्ताहिक बंदी के अलावा रोज खुलेगी


लखनऊ में सैलून भी खुलेंगे लेकिन...

लखनऊ में सैलून भी खुलेंगे, लेकिन सिर्फ हेयर कटिंग के लिए. एक समय में सिर्फ एक ग्राहक को अंदर जाने की अनुमति होगी. हेयर कटिंग करने वाले व्यक्ति को हेड कवर, फेस मास्क, शू कवर, दस्ताने के अलावा फेस शिल्ड का भी इस्तेमाल करना होगा.  हर ग्राहक के लिए दस्ताने बदले जाएंगे. सैलून में आने वाले ग्राहकों का नाम पता नोट किया जाएगा.

  • खेल परिसर और स्टेडियम, टहलने, योग और खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए खुलेंगे

  • इनके खुलने का समय सुबह 7:00 से 10:00 और शाम को 5:00 से 7:00 बजे तक होगा

  • पार्क में टहलने वालों को फेस मास्क लगाने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा

  • कंटेनमेंट जोन और बफर जोन को छोड़कर बाकी जगह प्रिंटिंग प्रेस, ड्राई क्लीनर्स की दुकान भी खुलेंगी


कंटेनमेंट और बफर जोन में कौन से बाजार नहीं खोले जाएंगे, तय करने के लिए नगर आयुक्त की अध्यक्षता में 5 सदस्य समिति गठित की गई है, जो बुधवार को अपनी रिपोर्ट देगी. स्ट्रीट वेंडर की व्यवस्था पर नगर आयुक्त फैसला लेंगे.

इनके संचालन को भी मिली अनुमति

सीएमओ की अनुमति से निजी क्लीनिक और नर्सिंग होम भी खुल सकेंगे. वहीं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी. नगर क्षेत्र में मुख्य सड़क के दोनों ओर मार्केट या कॉम्प्लेक्स में केवल आवश्यक सेवाओं की सिंगल दुकानें खोली जा सकेंगी.

लखनऊ कोरोना अपडेट

लखनऊ में मंगलवार को 10 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं. आलमबाग में क्वारंटाइन किए गए नौ मजदूरों में कोरोना की पुष्टि हुई है. KGMU स्टाफ नर्स की बहन भी संक्रमित पाई गई है. एक दिन में राजधानी में कोरोना के 10 मरीज मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या 295 से बढ़कर 305 हो गई है.


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