उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद जिला अदालत ने इंडियन बैंक की शाखा से करोड़ों रुपये के गबन मामले पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने खाता धारकों के पैसे का गबन करने वाले बैंक क्लर्क को आजीवन कारावास की सजा और 5.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
ये मामला थाना जसराना क्षेत्र में स्थित इंडियन बैंक शाखा का है, जहां खाता धारकों के 1.85 करोड़ रुपये गबन करने के मामले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के चलते मात्र 172 दिनों में आरोपी बैंक कर्मी (बैंक के तत्कालीन क्लर्क) को आजीवन कारावास और पांच सह-अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है.
खाता धारकों के पैसे गबन करने का मामला
जसराना स्थित बैंक की शाखा पर ग्राहकों के खाते में पैसा ना जमा होने का मामला 21 मार्च 2025 को सामने आया था, जब ग्राहकों के खातों में ग्राहकों द्वारा पैसों का लेनदेन किया गया और खाते में पैसे नहीं मिले. जिसके बाद इंडियन बैंक के ग्राहकों में हड़कंप मचा गया. खाता धारकों ने 21 मार्च को बैंक में जमकर हंगामा किया जिसके बाद आगरा जोनल ब्रांच मैनेजर तरुण विश्नोई और उनकी टीम ने बैंक के खाता धारकों की शिकायत पर पूरे मामले की जांच की.
इंडियन बैंक के आगरा जोन के प्रमुख तरुण बिश्नोई की तहरीर पर जसराना पुलिस ने 27 मार्च को तत्कालीन शाखा प्रबन्धक इंडियन बैंक जसराना राघवेन्द्र सिंह और तत्कालीन कैशियर जयप्रकाश सिंह द्वारा अपने पद पर रहते हुए 1.85 करोड़ रुपये का गबन करने मुकदमा दर्ज कराया.
पुलिस की पैरवी के चलते 172 दिन में सजा
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद सौरभ दीक्षित के मुताबिक ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत थाना जसराना में दर्ज मुकदमे यह सफलता मिली है. मामले में तत्कालीन बैंक क्लर्क अभियुक्त जयप्रकाश सिंह को आजीवन कारावास और 5.50 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया, जबकि अन्य सह अभियुक्त प्रवीन कुमार, कुंवरपाल, आकाश, वीर बहादुर और सुखदेव सिंह को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गयी और प्रत्येक पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
पुलिस के मुताबिक इंडियन बैंक आगरा के अंचल प्रमुख तरुण कुमार ने थाना जसराना में तहरीर दी. आरोप था कि तत्कालीन शाखा प्रबंधक राघवेन्द्र सिंह और क्लर्क जयप्रकाश सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए विभिन्न खाताधारकों के खातों से धोखाधड़ी कर करीब 1.85 करोड़ रुपये का गबन किया है.
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