संतकबीर नगर. अदालत में पेशी से बचने के लिए कोरोना की झूठी रिपोर्ट बनवाने वाले बीजेपी विधायक राकेश सिंह बघेल मुश्किल में फंस गए हैं. अदालत ने मेहदावल से विधायक राकेश सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है. विधायक ने (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) सीएमओ के साथ मिलकर झूठी रिपोर्ट बनवाई और इसे कोर्ट में पेश किया. एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दीपकांत मणि ने राकेश सिंह और सीएमओ डॉक्टर हर गोविंद सिंह पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कोतवाली खलीलाबाद को केस दर्ज करने का आदेश दिया है.


क्या है मामला?
गौरतलब है कि साल 2010 में बीजेपी विधायक के खिलाफ लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम व अन्य गंभीर धाराओं में बखिरा थाने में केस दर्ज हुआ था. तब से ये मामला अदालत में चल रहा है. आरोपी विधायक पिछले चार साल से अदालत में पेश नहीं हुए. पेश ना होने के कारण मुकदमे की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ रही थी. इस बार भी पेशी से बचने के लिए उन्होंने नया पैंतरा अपनाया था.


कोर्ट ने विधायक को व्यक्तिगत रुप से पेश होने का आदेश था, लेकिन उनके वकील ने 9 अक्टूबर को विधायक के कोरोना पॉजिटिव होने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया था. रिपोर्ट में विधायक को होम आइसोलेशन में रहने के लिए भी कहा गया था.



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