Deoria News: उत्तर प्रदेश के देवरिया (Deoria) में दलित महिला स्वास्थ्यकर्मी (Health Worker) के साथ छेड़खानी के मामले में अदालत के आदेश पर गौरीबाजार थाना पुलिस ने जिले के उप मुख्‍य चिकित्‍सा अधिकारी (Deputy CMO) समेत छह लोगों के खिलाफ आईपीसी और एससी-एसटी एक्ट (SC ST Act) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस (Police) ने रविवार को यह जानकारी दी. आरोप है ड्यूटी के दौरान उन्होंने महिला कर्मी के साथ दुर्व्यवहार किया और जातिसूचक गालियां दीं.

  


पुलिस सूत्रों ने बताया, बैतालपुर कस्बे में स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात एएनएम चांदनी सिंह, उनके पति बृजभूषण सिंह, डिप्टी सीएमओ डॉ बीबी सिंह और तीन अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग में ही तैनात एक दलित महिला कर्मचारी ने शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश छाया नैन की अदालत ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर, उसकी जांच करने का आदेश दिया है. गौरी बाजार थाने के प्रभारी नवीन सिंह ने कहा कि अदालत के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है.


दलित महिला कर्मचारी ने लगाया आरोप


पुलिस सूत्रों के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाली एक दलित महिला कर्मचारी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि 24 मई, 2022 की शाम करीब साढ़े सात बजे ड्यूटी के दौरान एक अन्य महिला सहकर्मी चांदनी सिंह और उसके पति बृजभूषण सिंह ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, धमकियां दी और जातिसूचक गालियां दी.


तहरीर में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि तीन जून, 2022 को शाम को करीब चार बजे डिप्टी सीएमओ सिंह ने उसके साथ बदतमीजी तथा छेड़खानी की. पीड़िता के मुताबिक, उसने इस मामले में सीएमओ सहित अनेक अधिकारियों से शिकायत की और प्रार्थना पत्र भेजा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. अंतत: उसने थाना गौरी बाजार में प्रार्थना पत्र देकर पुलिस से कानूनी कार्रवाई की मांग की, लेकिन पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की.


पीड़िता के अनुसार, उसने विवश होकर अदालत में धारा 156 ( 3) सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया, जिस पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम) छाया नैन की अदालत ने शनिवार को आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना करने का आदेश पारित किया है.  


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