देहरादून. उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग रहा है. रविवार को कोरोना के कारण रिकॉर्ड 180 मरीजों की मौत के बाद राज्य सरकार ने सख्त फैसला लिया है. उत्तराखंड में मंगलवार यानी 11 मई सुबह 6 बजे से 18 मई सुबह 6 बजे तक पूरे प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लगा दिया है. 


सुबह सात बजे से सुबह 10 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें
सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, इस अवधि में सुबह 7 से 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं जैसे फल, सब्जी, दूध, मांस आदि की दुकानें ही खुल सकेंगी. बता दें कि पहले ये दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुल रही थीं. राशन की दुकानें इस दौरान केवल 13 मई को ही खोली जाएंगी.


शादी समारोह में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति
कोरोना कर्फ्यू की अवधि में केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग ही खुलेंगे और उनमें भी 50 प्रतिशत कर्मचारियों को ही बुलाया जायेगा. इसके अलावा कोविड कर्फ्यू की स्थिति में लोग फिलहाल विवाह समारोह स्थगित करने का निर्णय अपने स्तर पर ले सकते हैं. शादी समारोह में केवल 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति ही होगी. इसी प्रकार अंत्येष्टि में भी 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे.


शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी
इस दौरान, राज्य के अंदर आवागमन में बसों को 50 प्रतिशत यात्रियों को ले जाने की अनुमति होगी. हालांकि, प्रमाण दिखाने पर लोग टीकाकरण के लिए जा सकेंगे. राज्य में सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे. शराब की दुकानें और बार भी पूरी तरह से बंद रहेंगे, लेकिन बैंक तथा गैस एजेंसी को छूट दी गई है.






दिखानी होगी कोरोना निगेटिव रिपोर्ट
वहीं, उत्तराखंड आने वाले लोगों को 72 घंटे पुरानी आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी. कोविड जांच रिपोर्ट दिखाने पर ही राज्य में प्रवेश करने दिया जाएगा.


कोरोना संक्रमण से मौतों ने तोड़ा रिकॉर्ड
गौरतलब है कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 5,890 नए मरीज मिलने के साथ ही 180 मरीजों की महामारी से मौत हो गयी जो एक दिन में अब तक हुई सर्वाधिक मौतें हैं. इससे पहले एक दिन में सर्वाधिक 151 कोरोना संक्रमितों ने गुरुवार 6 मई को दम तोड़ा था. इन मौतों में से सर्वाधिक 86 अकेले देहरादून जिले में हुई हैं. इनको मिलाकर अब तक प्रदेश में 3,728 मरीज कोविड-19 से अपनी जान गंवा चुके हैं.


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