हरिद्वार, एबीपी गंगा। धर्मनगरी में नाबालिग से रेप के एक मामले में अदालत ने दोषी को सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना सागर ने दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
खबर के मुताबिक, पीड़िता की मां ने रानीपुर थाने में उसकी 14 साल की बेटी की 14 अगस्त 2017 को गुमशुदगी की तहरीर दी थी। पुलिस ने जांच शुरू की तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। जांच में पता चला कि बच्ची को उसका दूर का रिश्तेदार बहला-फुसलाकर ले गया था। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया।
पुलिस ने पीड़िता को करीब डेढ़ महीने बाद यूपी के महाराजगंज जिले के बांसपार गांव से बरामद किया। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि शख्स ने उसे फोन कर रेलवे फाटक ज्वालापुर पर बुलाया। वहां नाबालिग को चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर दिल्ली ले गया था। उसके बाद पंजाब में कई जगहों पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। वहीं दोषी ने अपने बयान में खुद को पाक साफ बताया है।